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Basti News: छेड़छाड़ के आरोपी की अंतरिम जमानत खारिज
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बस्ती। न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी रामकेश निवासी महुलानी थाना हरैया की अंतरिम जमानत निरस्त करने का आदेश दिया है। मामला हर्रैया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एडीजीसी वंदना चौधरी, अरविंद पांडेय, अखिलेश दुबे, अरुण श्रीवास्तव व अधिवक्ता एसएन दुबे ने अदालत को बताया कि एक गांव की महिला ने थाना में तहरीर दी। कहा कि रक्षा बंधन का दिन 2 अगस्त 2020 को अपनी दो पुत्रियों को घर छोड़कर अपने भाई के घर राखी बांधने गई थी। उसी रात मेरे पड़ोसी जो झाड़फूंक करते हैं, लगभग 1 बजे रात घर मे घुस आए। घर में आरोपी ने 10 वर्ष की नाबालिग बेटी जो सो रही थी, उसका गला दबाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसके शोर मचाने पर बड़ी बेटी व सास जाग कर आ गईं। इसकके बावजूद वह घर से नहीं भाग रहा था। उसे घर से धक्का देकर किसी तरह से बाहर किया।
सुबह घटना की सूचना थाने पर दी। मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में 5 मई 2021 को आरोप पत्र भेजा। आरोपी ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत का देने का निवेदन किया, जिसमें आरोपी को पहले अंतरिम जमानत अदालत ने दी थी। अंतरिम जमानत पर दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त रामकेश को जिला कारागार भेजने का आदेश देते हुए अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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सुबह घटना की सूचना थाने पर दी। मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में 5 मई 2021 को आरोप पत्र भेजा। आरोपी ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत का देने का निवेदन किया, जिसमें आरोपी को पहले अंतरिम जमानत अदालत ने दी थी। अंतरिम जमानत पर दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त रामकेश को जिला कारागार भेजने का आदेश देते हुए अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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