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एक्सईएन पर 2.86 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश

Tue, 17 Oct 2017 11:40 PM IST
basti
basti Updated Tue, 17 Oct 2017 11:40 PM IST
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order to recovery on xen
बिजली - फोटो : FILE PHOTO
बस्ती। 
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जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामदरश, सदस्य महादेव प्रसाद दुबे और शोभा मित्रा ने ट्रांसफार्मर से लगी आग में हुए नुकसान के मामले में अधिशासी अभियंता को 2.86 लाख की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। इस क्षतिपूर्ति में आठ हजार मानसिक कष्ट और तीन हजार रुपये वाद व्यय भी शामिल है। इसे 60 दिन में अदा न करने पर सात प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।


जिले के नगर थाना क्षेत्र के रजली गांव के देवेंद्र बहादुर और सुरेश प्रताप अधिवक्ता रमेश तिवारी के माध्यम से अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण प्रथम और मंडलीय अभियंता के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर कहा कि अपने गांव में राइस मिल, आटा चक्की और फर्नीचर की दुकान खोल रखी है। इसे चलाने के लिए विद्युत कनेक्शन लिया है। विभाग ने उसकी दुकान के निकट ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया है, जिसमें शार्ट सर्किट से चिन्गारी निकलती है। इसकी शिकायत विभाग में कई बार की गई, मगर ध्यान नहीं दिया गया। 12 अप्रैल 2017 को शार्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे दुकान जलकर राख हो गई। ग्रामीणों की मदद और अग्निशमन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इससे करीब पंद्रह लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसकी सूचना अधिशासी अभियंता, डीएम और पुलिस को दी गई। बिजली विभाग की ओर से जवाब दाखिल कर परिवाद खारिज किए जाने की बात कही गई। फोरम के मंच ने आग लगने का कारण शार्ट सर्किट मानते हुए परिवाद स्वीकार कर उक्त फैसला सुनाया है। 
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