फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   notice for 400 people

बकाये टैक्स में 400 को नोटिस की कवायद

Fri, 09 Mar 2018 11:26 PM IST
basti
basti Updated Fri, 09 Mar 2018 11:26 PM IST
विज्ञापन
notice for 400 people
नगरपालिका बस्ती। - फोटो : amar ujala
बस्ती। 
विज्ञापन

नगर पालिका परिषद इस बार नए सिरे से संपत्ति कर का निर्धारण कर रही है। इसे लेकर पिछले छह माह से मशक्कत हो रही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन गर्ग भी इस मामले में गंभीर हैं। ऐसे में अब बकायेदारों के खिलाफ नोटिस की तैयारी नगर पालिका कर अधिकारी कर रहे हैं। यहां 400 पर करीब 50 लाख रुपये बाकी हैं। 
नगर पालिका ने कर नियमों में शासनादेश के मुताबिक संशोधन कर दिया है। पिछली सरकार में तय हुए दिशा-निर्देशों के मुताबिक कर निर्धारण की व्यवस्था अब व्यावसायिक भवनों के लिए अलग तो आवासीय के लिए अलग की गई है। इसके बाद सभी से बारी-बारी से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गर्ग, अधिशासी अधिकारी और पालिका के कर निर्धारण अधिकारी ने बैठक की। इसके बाद सबकी सहमति के बाद जमीन और भवन का लेखा-जोखा के आधार पर कर निर्धारण किया। इसके अलावा आवासीय भवनों पर भी कर का निर्धारण बाद में किया जाएगा। इधर, अधिकांश व्यावसायिक भवनों का कर निर्धारण नगर पालिका ने कर दिया है। संबंधित लोगों को सूचना के बाद अब इसकी अदायगी करनी होगी। इधर, पुराने संपत्ति कर को लेकर भी पालिका गंभीर है। कुल चार सौ ऐसे बकायेदार हैं, जिन पर करीब 50 लाख रुपये बाकी हैं। इसे वसूलने के लिए नगर पालिका पहले चरण में नोटिस जारी करने का खाका तैयार कर रही है। 
विज्ञापन

कर निर्धारण अधिकारी ने कहा
कर निर्धारण अधिकारी केके चौबे ने पुष्टि करते हुए कहा कि पुराने बकायेदारों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इस दौरान यदि बकाया जमा हुआ तो ठीक वरना अब पालिका इसकी वसूली के लिए सख्ती बरतेगी। पहले चरण में नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद अन्य कानूनी प्रक्रिया से वसूली की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed