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अाआरएम को पच्चीस लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Feb 2016 12:31 AM IST
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बस्ती। अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत ने मोटर दुर्घटना के मामले में
तीन मृतकों के वारिसो को 25 लाख एक हजार रुपए क्षतिपूर्ति अदा करने का
आदेश दिया है। यह धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय
प्रबंधक गोरखपुर के विरुद्घ निर्णीत की गई है।
न्यायालय में रुधौली थाना क्षेत्र के वरवा निवासी मृतक राजकपूर व डड़वा पांडेय मृतक पूर्णमासी तथा सोनहा थाना क्षेत्र के वनवगिया निवासी मृतक सहजराम के आश्रितों की ओर से नरेन्द्र मणि त्रिपाठी एडोवेकट ने प्रतिकर याचिका दाखिल की। घटना के अनुसार 9 जून 2015 को 10 बजे दिन में असनहरा गांव के पास राजकपूर, पूर्णमासी व सहजराम कच्ची पटरी पर छाया में खड़े थे।
गोरखपुर रोडवेज की अनुबांधित बस का चालक रमेश कुमार सिंह निवासी आवास विकास कालोनी महदेवा झारखड़ी गोरखपुर ने लापरवाही से बस चलाते हुए तीनो को कुचल दिया। घटना स्थल में तीनो की मौत हो गई।
याचिका कर्तागण बस मालिक दुबौलिया थाना क्षेत्र के कटरिया निवासी सत्य प्रकाश, चालक रमेश सिंह, बीमा कंपनी नेशनल इश्योरेंस व क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध्ा याचिका दाखिल की गई थी। इस वाहन का चलाने का परमिट वैध नही था। परमिट प्राप्त करने का उत्तर दायित्व उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय प्रबंधक का था।
न्यायालय ने राजकपूर की पत्नी लक्ष्मी को 4 लाख 92 हजार, पूर्णमासी पत्नी मैनावती सहित सात को 6 लाख 31 हजार रुपए, व सहजराम की पत्नी को मनवासिनी सहित सात को 7 लाख 88 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। जिसमें सात प्रतिशत ब्याज देना होगा।
न्यायालय में रुधौली थाना क्षेत्र के वरवा निवासी मृतक राजकपूर व डड़वा पांडेय मृतक पूर्णमासी तथा सोनहा थाना क्षेत्र के वनवगिया निवासी मृतक सहजराम के आश्रितों की ओर से नरेन्द्र मणि त्रिपाठी एडोवेकट ने प्रतिकर याचिका दाखिल की। घटना के अनुसार 9 जून 2015 को 10 बजे दिन में असनहरा गांव के पास राजकपूर, पूर्णमासी व सहजराम कच्ची पटरी पर छाया में खड़े थे।
गोरखपुर रोडवेज की अनुबांधित बस का चालक रमेश कुमार सिंह निवासी आवास विकास कालोनी महदेवा झारखड़ी गोरखपुर ने लापरवाही से बस चलाते हुए तीनो को कुचल दिया। घटना स्थल में तीनो की मौत हो गई।
याचिका कर्तागण बस मालिक दुबौलिया थाना क्षेत्र के कटरिया निवासी सत्य प्रकाश, चालक रमेश सिंह, बीमा कंपनी नेशनल इश्योरेंस व क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध्ा याचिका दाखिल की गई थी। इस वाहन का चलाने का परमिट वैध नही था। परमिट प्राप्त करने का उत्तर दायित्व उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय प्रबंधक का था।
न्यायालय ने राजकपूर की पत्नी लक्ष्मी को 4 लाख 92 हजार, पूर्णमासी पत्नी मैनावती सहित सात को 6 लाख 31 हजार रुपए, व सहजराम की पत्नी को मनवासिनी सहित सात को 7 लाख 88 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। जिसमें सात प्रतिशत ब्याज देना होगा।