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उम्मीदवार को बताना होगा नए खातों में जमा धन का श्रोत
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उम्मीदवार को बताना होगा नए खातों में जमा धन का स्रोत
बस्ती। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में उम्मीदवार को राष्ट्रीय बैंक में खोले गए नए खाते में जमा किए जाने वाले धन का स्रोत बताना होगा। विधानसभा निर्वाचन में उम्मीदवार की व्यय सीमा 40 लाख रुपये आयोग ने निर्धारित किया है। उम्मीदवार को धन देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर बताना अनिवार्य है।
यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त व्यय प्रेक्षक वीएन मंगराजू ने दिए हैं। वे शनिवार को जूम माध्यम अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कहा कि जनसभा, जुलूस, रैली आदि का स्पष्ट वीडियो बनाया जाए, जिसमें वाहन नम्बर, पंडाल का आकार, कुर्सिया, झण्डी, पताका, बैनर आदि स्पष्ट दिखाई दे। ताकि रेट के अनुसार व्यय निर्धारित किया जा सके। उम्मीदवार कुछ गाडियों का अनुमति लेेते हैं, कुछ गाडियां रिश्तेदार, दोस्तों की रैली में शामिल रहती हैं। इनका भी खर्च जोड़ा जाएगा। वाहन चेकिंग के समय ढाई लाख रूपये से अधिक धनराशि पाए जाने पर इसका श्रोत संबंधित को बताना होगा। निर्देश दिया कि चुनाव ड्यूटी में लगाए गए अधिकारी सुनिश्चित करें कि कही भी कुछ भी मुफ्त न बाटा जा रहा हो। सूचना प्राप्त होने पर इसकी वीडियों रिकार्डिंग कराये तथा वैधानिक कार्रवाई कराएं। कहा कि शराब के परिवहन पर भी नियंत्रण करें।
एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभय कुमार मिश्र ने बताया कि रिटर्निंग आफिसर की ओर से नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति को व्यय रजिस्टर दिया जा रहा है। कहा कि उम्मीदवारों के व्यय के आंकलन के लिए लेखा टीम, उड़नदस्ता टीम, वीडियो अवलोकन टीम, वीडियो निगरानी टीम, स्थायी निगरानी टीम, सहायक व्यय प्रेक्षक की समुचित ट्रेनिंग करा दी गई है।
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सीटीओ डॉ. श्रीनिवास त्रिपाठी ने बताया कि सहायक व्यय प्रेक्षक तथा उडनदस्ता टीम के साथ सहायक स्टाफ तैनात किया गया है। सभी बैंकों को पत्र लिखकर संदेहास्पद लेन-देन के बारे में तत्काल सूचना देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा एटीएम वैन तथा अन्य नकदी ले जाने की मानक प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए भी बैंकों को आगाह कर दिया गया है।
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बस्ती। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में उम्मीदवार को राष्ट्रीय बैंक में खोले गए नए खाते में जमा किए जाने वाले धन का स्रोत बताना होगा। विधानसभा निर्वाचन में उम्मीदवार की व्यय सीमा 40 लाख रुपये आयोग ने निर्धारित किया है। उम्मीदवार को धन देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर बताना अनिवार्य है।
यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त व्यय प्रेक्षक वीएन मंगराजू ने दिए हैं। वे शनिवार को जूम माध्यम अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कहा कि जनसभा, जुलूस, रैली आदि का स्पष्ट वीडियो बनाया जाए, जिसमें वाहन नम्बर, पंडाल का आकार, कुर्सिया, झण्डी, पताका, बैनर आदि स्पष्ट दिखाई दे। ताकि रेट के अनुसार व्यय निर्धारित किया जा सके। उम्मीदवार कुछ गाडियों का अनुमति लेेते हैं, कुछ गाडियां रिश्तेदार, दोस्तों की रैली में शामिल रहती हैं। इनका भी खर्च जोड़ा जाएगा। वाहन चेकिंग के समय ढाई लाख रूपये से अधिक धनराशि पाए जाने पर इसका श्रोत संबंधित को बताना होगा। निर्देश दिया कि चुनाव ड्यूटी में लगाए गए अधिकारी सुनिश्चित करें कि कही भी कुछ भी मुफ्त न बाटा जा रहा हो। सूचना प्राप्त होने पर इसकी वीडियों रिकार्डिंग कराये तथा वैधानिक कार्रवाई कराएं। कहा कि शराब के परिवहन पर भी नियंत्रण करें।
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एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभय कुमार मिश्र ने बताया कि रिटर्निंग आफिसर की ओर से नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति को व्यय रजिस्टर दिया जा रहा है। कहा कि उम्मीदवारों के व्यय के आंकलन के लिए लेखा टीम, उड़नदस्ता टीम, वीडियो अवलोकन टीम, वीडियो निगरानी टीम, स्थायी निगरानी टीम, सहायक व्यय प्रेक्षक की समुचित ट्रेनिंग करा दी गई है।
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सीटीओ डॉ. श्रीनिवास त्रिपाठी ने बताया कि सहायक व्यय प्रेक्षक तथा उडनदस्ता टीम के साथ सहायक स्टाफ तैनात किया गया है। सभी बैंकों को पत्र लिखकर संदेहास्पद लेन-देन के बारे में तत्काल सूचना देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा एटीएम वैन तथा अन्य नकदी ले जाने की मानक प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए भी बैंकों को आगाह कर दिया गया है।