फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   A ganja smuggler was sentenced to 15 years in prison, while three of his associates were sentenced to 10 years in prison.

Basti News: गांजा तस्कर को 15 वर्ष और तीन सहयोगियों को 10-10 वर्ष की कैद

Sun, 07 Dec 2025 01:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sun, 07 Dec 2025 01:45 AM IST
विज्ञापन
A ganja smuggler was sentenced to 15 years in prison, while three of his associates were sentenced to 10 years in prison.
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने 13 मई को गिरफ्तार किए गए अरुणाचल प्रदेश से 1.30 क्विंटल गांजा लाकर बेचने वाले चार तस्करों को सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी दोषी सूरज को 15 वर्ष कठोर कारावास और तीन लाख रुपये अर्थदंड अदा करने का हुक्म दिया है। तीन सहयोगियों को 10-10 वर्ष कठोर कैद व दो-दो लाख रुपये अर्थदंड अदा करना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार लालगंज थाने की पुलिस ने 13 मई 2025 को स्वाट टीम के साथ छापा मारकर लालगंज थानाक्षेत्र के शोभनपार ईंट-भट्ठे के पास दबिश देकर ट्रक व कार में छिपाए 105 पैकेट में करीब एक क्विंटल 30 किलोगांजा, एक कार, पिस्टल, करीब एक लाख रुपये नकदी बरामद किया था। वहां से शोभनपार निवासी सूरज चौधरी व शाहिद अली, जौनपुर जिले के खुटहन थानाक्षेत्र के निरंजनपुर निवासी हनुमान यादव और चंदौली जिले के धानापुर थानाक्षेत्र के तोरवा गांव निवासी श्याम राज को गिरफ्तार किए गए थे।
विज्ञापन

पुलिस ने तफ्तीश के बाद चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें विवेचक ने बताया कि चारों अरुणाचल प्रदेश से गांजा लाकर बिचौलियों के माध्यम से बेचते हैं। न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के मद्देनजर न्यायालय ने चारों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर सूरज को दो वर्ष और अन्य तीनों को 18-18 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed