फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Two-year imprisonment for a man convicted in a cheque bounce case

Bareilly News: चेक बाउंस मामले के दोषी को दो साल कैद

Tue, 02 Jun 2026 01:43 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jun 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Two-year imprisonment for a man convicted in a cheque bounce case
पीलीभीत। प्रापर्टी डीलिंग के लिए परिचित से उधार लिए पांच लाख रुपये वापस करने के लिए दिया चेक बाउंस हो गया। कोर्ट ने आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए छह प्रतिशत ब्याज सहित रकम लौटाने के साथ दो साल कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक, बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी मुकेश कुमार उपाध्याय ने अदालत में परिवाद दायर कर बताया कि बरेली के टिबरीनाथ मंदिर के निकट प्रधान कुंज निवासी सौरभ भसीन उसका परिचित है। अगस्त 2015 में उसने परिचित को बताया कि वह प्रापर्टी डीलिंग का काम शुरू कर रहा है। उसमें पांच लाख रुपये कम पड़ रहे हैं। चार-पांच माह बाद रुपये वापस लौटाने के वादे पर मुकेश उपाध्याय ने पांच लाख रुपये भसीन को उधार दे दिए। जरूरत पड़ने पर उसने 25 जनवरी 2016 को रुपये वापस मांगे, तो उसने चार-पांच दिन में लौटाने को कहा।
विज्ञापन

एक फरवरी 2016 को उसने स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा बड़ा बाजार बरेली के नाम से चेक दे दिया। उपाध्याय ने बीसलपुर स्थित अपनी बैंक में भुगतान के लिए चेक जमा किया। आठ फरवरी को बैंक ने खाता में धनराशि पर्याप्त न होने की टिप्पणी के साथ चेक वापस कर दिया। चेक बाउंस होने पर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजा, जिसे उसने रिसीव नहीं किया। दोबारा भेजे गए नोटिस को भी लौटा दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी समाली मित्तल ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया। आरोपी को दोषी पाते हुए छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह में रुपये लौटाने व दो साल कैद की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed