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Bareilly News: गैर इरादतन हत्या की कोशिश में तीन आरोपी दोषमुक्त

Sun, 07 Jun 2026 11:05 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 07 Jun 2026 11:05 PM IST
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Three accused acquitted of attempted culpable homicide
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने गैर इरादतन हत्या की कोशिश में आरोपी शेरगढ़ थाना क्षेत्र के नूर मोहम्मद गौटिया निवासी नवी अहमद, रिहान खां और सुभान रजा को बरी कर दिया है। इस मामले में गवाहों के बयानों में भिन्नता के साथ एनसीआर और एफआईआर में भी विरोधाभास रहा।
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गांव निवासी अली खां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 मई 2017 को वह खेत पर जा रहा था। रास्ते में गांव के नवी अहमद ने उस पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गया। उसकी जान भी जा सकती थी। विवेचना के बाद पुलिस ने नवी अहमद, रिहान खां और सुभान रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए गए। इनमें से चार गवाहों को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया गया।
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कोर्ट में गवाहों के बयानों में विरोधाभास रहा। मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने भी कहा कि इस तरह की चोट हादसे में भी लग सकती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।
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