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Bareilly News: पीड़िता ने बदला बयान, अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त

Tue, 09 Jun 2026 02:09 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 09 Jun 2026 02:09 AM IST
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The victim changed her statement, the accused of kidnapping and rape was acquitted.
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आंवला थाने के एक मोहल्ले के निवासी सनी कश्यप को सोमवार को बरी कर दिया। इस मामले में पीड़िता अपने बयान से मुकर गई। रिपोर्ट दर्ज कराने वाली उसकी मां ने भी कोर्ट में कहा कि उसने सनी को अपनी बेटी को ले जाते हुए नहीं देखा।
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आंवला थाने के एक मोहल्ले की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 जून 2023 को उसकी बेटी को मोहल्ले का ही सनी कश्यप अगवा कर ले गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि वह 11 जून 2023 को अपनी सहेली के साथ दिल्ली घूमने गई थी। 15 दिन बाद लौटी तब पता लगा कि उसकी मां ने सनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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सनी उसको नहीं ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म भी नहीं किया। वह अपनी मर्जी से गई थी। सनी से उसका मेल-जोल था। इससे उसकी मां नाराज रहती थी। इसी वजह से मां ने सनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को दो-दो साल की कैद
बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र के गांव बमियाना निवासी रामचंद्र और बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव नौगवां हरसा पट्टी निवासी सालिगराम को सोमवार को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इज्जत नगर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर ने 22 अप्रैल 2004 को रामचंद्र, सालिगराम समेत बारादरी थाने के शाहदाना निवासी ठाकुर दास उर्फ विनोद, किला थाना क्षेत्र के कन्हैया टोला निवासी शिव अवतार गुप्ता उर्फ पंडित जी, फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव सरकड़ा निवासी राजेश्वर सिंह, मेवाराम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान ठाकुर दास उर्फ विनोद, शिव अवतार गुप्ता उर्फ पंडित जी, राजेश्वर सिंह और मेवाराम की मौत हो गई। रामचंद्र और सालिगराम के खिलाफ मुकदमा चला। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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एनडीपीएस एक्ट का आरोपी फरार घोषित, स्थायी वारंट जारी
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने एनडीपीएस के मामले में आरोपी बिहार के जिला मोतिहारी के थाना रामगढ़वा के गांव अरविंद नगर निवासी शत्रुघन को फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। उसके खिलाफ जीआरपी थाना बरेली जंक्शन में 25 फरवरी 2012 को एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी 15 अप्रैल 2013 से कोर्ट में पेश नहीं हुआ है।
एनडीपीएस एक्ट में दोषी को चार माह की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी रामपुर के थाना खजुरिया के गांव टेहरी निवासी सखावत अली को चार माह की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। बारादरी थाना पुलिस ने चार मई 2020 को सखावत को 100 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। पांच मई 2020 से आठ सितंबर 2020 तक आरोपी जेल में रह चुका है। सुनवाई के दौरान उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसके वकील ने कम से कम सजा देने की अपील की। कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि और 10 हजार रुपये के जुर्माने से उसे दंडित किया है।
आर्म्स एक्ट में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा, जुर्माना भी
बरेली। अपर लघु न्यायाधीश दीक्षी चौधरी ने आर्म्स एक्ट में दोषी फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव सोहरा निवासी चंद्रपाल को जेल में बिताई अवधि और 2500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। चंद्रपाल को पुलिस ने 20 अप्रैल 2004 को 12 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके वकील ने तर्क दिया कि वह गरीब है और मुकदमा लड़ना नहीं चाहता। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अपहरण और फिरौती मांगने के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में आरोपी क्योलड़िया थाना क्षेत्र के गुलड़िया गांव निवासी हरनेश गंगवार और आकाश गंगवार की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव कमुआ कलां निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नौ मई 2026 को वह अमन व ओमवीर गांव परतापुर बाइक से गए थे। दूसरी बाइक पर सुरजीत और अभिषेक थे। रास्ते में रात साढ़े नौ बजे एक क्रेटा कार बहुत तेजी से आई। अमन और अभिषेक ने कार चालक को टोका तो गाड़ी ने उतरे तीन लोगों ने उनको पीटा। अभिषेक को गाड़ी में डालकर ले गए।

बाद में एक लाख रुपये फिरौती की मांग की। जांच के दौरान पुलिस ने उमाशंकर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसने हरनेश और आकाश के नाम बताए। बाद में इनको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हरनेश और आकाश ने अपने वकील के जरिये जमानत अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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