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शहला के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बहाल, आदेश जारी
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बरेली। नवाबगंज चेयरमैन शहला ताहिर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार को लेकर संशय की स्थिति सोमवार को खत्म हो गई। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एडीएम प्रशासन वीके सिंह ने नवाबगंज के अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजकर इन्हें बहाल करने संबंधी निर्देश दिए हैं।
नवाबगंज चेयरमैन शहला ताहिर के खिलाफ नगर पालिका के कर्मचारियों ने आठ माह का वेतन न देने की शिकायत की थी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण समेत अन्य वित्तीय गड़बड़ियां भी सामने आई थीं, जिस पर तत्कालीन डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने 18 अगस्त को शहला ताहिर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी थी। चेयरमैन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो 24 सितंबर को उन्हें कोर्ट से स्टे भी मिल गया। साथ ही हाईकोर्ट ने चेयरमैन शहला ताहिर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार भी बहाल करने के निर्देश दिए थे। यह आदेश नगर पालिका में रिसीव कराने के बावजूद इसका अनुपालन नहीं कराया गया। इस पर हाईकोर्ट ने सोमवार तक हर हाल में अनुपालन कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट की सख्ती देखकर सोमवार को एडीएम प्रशासन वीके सिंह ने नवाबगंज के अधिशासी अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने को कहा है।
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नवाबगंज चेयरमैन शहला ताहिर के खिलाफ नगर पालिका के कर्मचारियों ने आठ माह का वेतन न देने की शिकायत की थी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण समेत अन्य वित्तीय गड़बड़ियां भी सामने आई थीं, जिस पर तत्कालीन डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने 18 अगस्त को शहला ताहिर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी थी। चेयरमैन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो 24 सितंबर को उन्हें कोर्ट से स्टे भी मिल गया। साथ ही हाईकोर्ट ने चेयरमैन शहला ताहिर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार भी बहाल करने के निर्देश दिए थे। यह आदेश नगर पालिका में रिसीव कराने के बावजूद इसका अनुपालन नहीं कराया गया। इस पर हाईकोर्ट ने सोमवार तक हर हाल में अनुपालन कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट की सख्ती देखकर सोमवार को एडीएम प्रशासन वीके सिंह ने नवाबगंज के अधिशासी अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने को कहा है।
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