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Bareilly News: हत्या के दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद

Sat, 10 Jun 2023 01:39 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Jun 2023 01:39 AM IST
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Life sentence for wife and her lover convicted of murder
बरेली। पति की हत्या करने की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने सुनाया है।
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घटना थाना सुभाषनगर की वैष्णो धाम काॅलोनी की है। इसकी रिपोर्ट मृतक के बहनोई दिनेश चंद्र गुप्ता ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा कि उनका साला संजय गुप्ता वैष्णोधाम काॅलोनी में किराये पर अपनी पत्नी ज्योति ओर बच्चों के साथ रहता था। दो जून, 2022 की रात दो बजे ज्योति ने फोन करके बताया कि संजय की हालत खराब है, वह उठ नहीं रहे हैं।
इसके बाद वह बदायूं से बरेली संजय के घर पहुंचे। वहां देखा कि संजय का शव तख्त पर रखा हुआ है। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। उसे शक है कि संजय की हत्या ज्योति ने अपने साथी के साथ मिलकर की है।
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अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने सात गवाह पेश किए। इधर, एसएसपी के निर्देश पर विवेचक और लोक अभियोजक ने भी मुकदमे में प्रभावी पैरवी की।
अदालत में संजय की छह साल की बेटी निशी ने अपनी गवाही के दौरान अभियुक्त अब्बास को पहचाना और कहा कि यह वही है, जो मेरी मम्मी के बुलाने पर घर आया था। मम्मी ने अब्बास के साथ मिलकर उसके पापा को चुन्नी से गला दबाकर मार दिया।
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बताया कि वह घटना के समय सो रही थी, लेकिन आवाज सुनकर जाग गई। उसने पूरी घटना को खिड़की से देखा था। कोर्ट ने अभियुक्त अब्बास और ज्योति को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई और दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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