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Bareilly News: किशोर की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
Sat, 14 Sep 2024 06:28 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Sep 2024 06:28 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
बरेली में न्यायालय स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट ने शुक्रवार को हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्याकांड को नवंबर 2019 में एक समारोह के दौरान अंजाम दिया गया था।
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थाना क्योलड़िया के गांव परशुरामपुर निवासी मोहम्मद शफी ने गांव के रेहान के खिलाफ दो नवंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसका नाबालिग बेटा सलीम गांव के भूरा की बेटी की गोद भराई रस्म में शामिल होने गया था।
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छत पर बुलाकर सिर में मारी थी गोली
शाम के समय उनके बेटे को रेहान ने उनके बेटे को छत पर बुलाया। रेहान ने पहले हवा में दो फायर किए और फिर उनके बेटे के सिर में गोली मार दी। इससे सलीम की मौत हो गई थी।
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रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान रेहान की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों के तर्क व जिरह सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद कोर्ट ने रेहान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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