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15 माह में फैसला: कैमरे ने किया बेनकाब, डीएनए ने दी गवाही, बरेली में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Thu, 05 Dec 2024 11:03 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 05 Dec 2024 11:03 AM IST
सार

Bareilly News: बरेली में दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उसने 15 महीने पहले आठ साल की बच्ची से दरिंदगी की थी। दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। 

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Court sentenced 20 years imprisonment to man convicted of raping a girl in bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

बरेली में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) उमाशंकर कहार ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। महज 15 माह में दोषी जाहिद ऊर्फ भूरा को सुनाई गई सजा में डीएनए जांच रिपोर्ट की अहम भूमिका रही। 

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घटनास्थल से बरामद बाल, नाखून के टुकड़े, टी शर्ट व अन्य कपड़ों से लिए गए नमूने भूरा की डीएनए रिपोर्ट से मिलान खा गए। इसके अलावा बच्ची को ले जाते हुए वह कैमरे में भी कैद हुआ था। घटना 14 जून 2023 की बारादरी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। बच्ची शाम को कुछ सामान लेने पास की दुकान गई थी। 
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हत्या की कोशिश की थी
इसी दौरान जाहिद उर्फ भूरा उसको फुसलाकर खाली प्लॉट पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वह रोने लगी, तो जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया। इससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर घर पहुंची और मां को घटना की जानकारी दी। पिता ने घरों में लगे कैमरों को चेक कराया तो जाहिद बालिका को ले जाते दिखा। पिता की शिकायत पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। सितंबर 2023 में आरोपपत्र अदालत में पेश किया। 
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मामले में कुल 15 साक्ष्य व 14 गवाह अदालत में पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी जाहिद ऊर्फ भूरा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम राहत और पुनर्वास के लिए पीड़िता को दी जाएगी।

किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
कोर्ट संख्या-दो (पॉक्सो एक्ट) ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की कैद और 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने की दशा में दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

फतेहगंज पश्चिमी थाने के एक गांव के व्यक्ति ने शाकिर और शाहिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दोनों उसकी 15 साल की बेटी को 27 जनवरी 2021 को बहला-फुसलाकर ले गए। 

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धमकी देकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में नौ गवाह और मामले से जुड़े साक्ष्य पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शाकिर व शाहिद को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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