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Lakhimpur Kheri Case: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र को बड़ी राहत, रिपोर्ट दर्ज करवाने की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

Tue, 07 Dec 2021 09:39 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 07 Dec 2021 09:39 PM IST
सार

हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने अर्जी खारिज कर दी। इस संबंध में अदालत ने पुलिस विवेचना के दौरान मृतक रमन कश्यप के भाई और परिजन के बयान को आधार बनाया है। 

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Court rejected the application to file a report on Union Minister of State for Home Ajay Mishra
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी पर रिपोर्ट दर्ज कराने वाली अर्जी को सुनवाई के बाद सीजेएम चिंताराम ने मंगलवार को खारिज कर दिया। 
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हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने अर्जी खारिज कर दी। इस संबंध में अदालत ने पुलिस विवेचना के दौरान मृतक रमन कश्यप के भाई और परिजन के बयान को आधार बनाया है। 
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पिछली बार सीजेएम कोर्ट में बहस के बाद पत्रावली आदेश के लिए सुरक्षित रख ली गई थी और फैसले के लिए 6 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गई थी। मामले की गंभीरता को लेकर सोमवार देर शाम तक फैसला न हो पाने के कारण अदालत ने निर्णय के लिए मंगलवार की तिथि मुकर्रर की थी। 
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मंगलवार को दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि पत्रकार रमन कश्यप की नामजद आरोपियों ने उस समय हत्या कर दी थी, जब वह तिकुनिया में प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन का कवरेज करने गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की है तब वह आखिरी विकल्प के रूप में अदालत पहुंचे हैं। अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की अर्जी खारिज कर दी।
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