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Bareilly News: कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के पांच आरोपियों को किया दोषमुक्त, तीन थानों में दर्ज थे मामले
Thu, 13 Nov 2025 02:08 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Thu, 13 Nov 2025 02:08 PM IST
सार
बरेली में अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के पांच आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। इन आरोपियों के खिलाफ फरीदपुर, अलीगंज व शाही थानों में मुकदमे दर्ज थे।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
बरेली में स्पेशल जज अमृता शुक्ला ने फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव पिपरथरा निवासी धर्मपाल, नन्हे, शाही थाना क्षेत्र के गांव म्यूडी निवासी तौला उर्फ नवी हसन, नत्थू और अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव मंडौरा निवासी छोटे उर्फ पप्पू को गैंगस्टर के आरोप से दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।
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फरीदपुर थाने के तत्कालीन निरीक्षक अमृत लाल ने सितंबर 2021 में धर्मपाल, नन्हे, राजकुमार और विक्रम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दिसंबर में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान राजकुमार और विक्रम की मौत के कारण पत्रावलियां अलग करते हुए धर्मपाल और नन्हे के खिलाफ सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष कोर्ट में ठोस साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा। चार नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
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शाही थाने में इन लोगों पर दर्ज हुआ था मुकदमा
शाही थाने के इंस्पेक्टर जनक सिंह पुंडीर ने अगस्त 2005 में आबिद, तौला, नत्थू के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने नवंबर 2005 में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान आबिद अली की मौत हो गई। तौला और नत्थू के खिलाफ सुनवाई हुई। इस प्रकरण में भी अभियोजन ठोस साक्ष्य नहीं दे सका। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
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अलीगंज के मामले में ये आरोपी हुए दोषमुक्त
अलीगंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुभाष तिवारी ने सोहन लाल, छोटे उर्फ पप्पू, सलीम, रियाज व डम्पी के खिलाफ जनवरी 2003 में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान सोहन लाल की मौत हो गई। अन्य आरोपियों की पत्रावली पृथक कर दी गई। छोटे उर्फ पप्पू के खिलाफ मामला चलाया गया। इस प्रकरण में भी अभियोजन ठोस साक्ष्य नहीं दे सका। गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास रहा। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।