{"_id":"691596ecd1fccb6e540e5fe9","slug":"teacher-accused-of-molestation-acquitted-after-seven-years-in-bareilly-2025-11-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bareilly News: छेड़खानी का आरोपी शिक्षक सात साल बाद हुआ दोषमुक्त, अदालत में बयान से मुकरीं छात्राएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bareilly News: छेड़खानी का आरोपी शिक्षक सात साल बाद हुआ दोषमुक्त, अदालत में बयान से मुकरीं छात्राएं
Thu, 13 Nov 2025 02:02 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Thu, 13 Nov 2025 02:02 PM IST
सार
बरेली में छात्राओं से छेड़खानी करने का आरोपी शिक्षक सात साल बाद दोषमुक्त करार दिया गया। आरोप लगाने वाली छात्राएं अदालत में अपने बयान से मुकर गईं। अदालत ने बुधवार को आरोपी शिक्षक को दोषमुक्त करार दिया।
विज्ञापन
जनपद न्यायालय,बरेली
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बरेली में स्पेशल जज देवाशीष ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर निवासी शिक्षक विवेक चंद्र जौहरी को सात साल बाद दोषमुक्त करार दिया है। शिक्षक पर कॉलेज में कक्षा आठ की तीन छात्राओं से छेड़खानी का आरोप था। कोर्ट में बयान के दौरान तीनों छात्राएं अपने बयान से मुकर गईं।
विज्ञापन
शहर के एक व्यक्ति ने 18 अप्रैल 2016 को प्रेमनगर थाने में जोगी नवादा स्थित पंडित दीनानाथ मिश्र इंटर कॉलेज के गणित के शिक्षक विवेक चंद्र जौहरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि कॉलेज में कक्षा आठ में पढ़ने वाली उसकी बहन व दो अन्य छात्राओं से विवेक चंद्र जौहरी छेड़खानी करता है।
विज्ञापन
29 जून 2018 को तय किए गए थे आरोप
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने 12 जून 2018 को इसका संज्ञान लिया। 29 जून को आरोपी शिक्षक के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोपी और उसके वकील ने तर्क दिया कि वह छात्राओं से पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता था। इसी से नाराज होकर उस पर आरोप लगाया गया है।
विज्ञापन
पुलिस के दबाव में छात्राओं ने दिया था बयान
सुनवाई के दौरान वादी समेत तीनों छात्राओं की गवाही हुई। तीनों छात्राओं ने पुलिस के दबाव में शिक्षक के खिलाफ बयान देने की बात कही। यह भी कहा कि शिक्षक ने उनके साथ कोई अश्लीलता नहीं की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिक्षक को दोषमुक्त करार दिया है।