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श्रमिकों के पंजीकरण के लिए खोले गए काउंटर
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बरेली। श्रम विभाग ने कार्यालय को बिचौलिया मुक्त करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए हैं। इसी क्रम में कार्यालय में श्रमिकों के पंजीकरण के लिए विशेष काउंटर खोले गए हैं। यहां बता दें कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि श्रमिकों को बिना किसी बिचौलिया के सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योजनाओें को श्रमिकों तक पहुंचाने और बिचौलियों को इससे दूर रखने के आदेश दिए थे।
एक साल में 90 दिन तक भवन निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों का उत्तर प्रदेश व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पंजीकरण कर रहा है। पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को पेंशन और योजनाओं का लाभ मिलता है। इसलिए कुछ बिचौलिये श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने और पंजीकरण कराने के नाम पर 200 से 400 रुपये तक वसूल रहे हैं। इसकी शिकायतें मिलने पर पिछले दिनों बरेली आए श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में किसी श्रम कार्यालय में दलाल नजर नहीं आएंगे। इन पर लगाम लगाने के लिए सभी अफसरों को आदेश दिए गए थे। इसके तहत श्रमायुक्त ने कार्यालय परिसर में विशेष काउंटर खोल दिया है।
पंजीकरण शुल्क 40 रुपये
श्रमिक 20 रुपये पंजीकरण और 20 रुपये अंशदान कुल 40 जमा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए काउंटर पर लिपिक से संपर्क किया जा सकता है। अन्य कोई शुल्क देय नहीं है। पंजीकृत श्रमिकों को शिशु जन्म से लेकर छात्रवृत्ति, विवाह, दुर्घटना, पेंशन, बीमारी आदि में लाभ मिलेगा।
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श्रमायुक्त कार्यालय में श्रमिकों के पंजीकरण कराने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। सरकार भी बिचौलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। श्रमिक कार्यालय परिसर में बने काउंटर पर संपर्क कर निर्धारित शुल्क 40 रुपये देकर पंजीकरण करा सकते हैं।
- अनुपमा गौतम, उप श्रमायुक्त
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एक साल में 90 दिन तक भवन निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों का उत्तर प्रदेश व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पंजीकरण कर रहा है। पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को पेंशन और योजनाओं का लाभ मिलता है। इसलिए कुछ बिचौलिये श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने और पंजीकरण कराने के नाम पर 200 से 400 रुपये तक वसूल रहे हैं। इसकी शिकायतें मिलने पर पिछले दिनों बरेली आए श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में किसी श्रम कार्यालय में दलाल नजर नहीं आएंगे। इन पर लगाम लगाने के लिए सभी अफसरों को आदेश दिए गए थे। इसके तहत श्रमायुक्त ने कार्यालय परिसर में विशेष काउंटर खोल दिया है।
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पंजीकरण शुल्क 40 रुपये
श्रमिक 20 रुपये पंजीकरण और 20 रुपये अंशदान कुल 40 जमा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए काउंटर पर लिपिक से संपर्क किया जा सकता है। अन्य कोई शुल्क देय नहीं है। पंजीकृत श्रमिकों को शिशु जन्म से लेकर छात्रवृत्ति, विवाह, दुर्घटना, पेंशन, बीमारी आदि में लाभ मिलेगा।
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श्रमायुक्त कार्यालय में श्रमिकों के पंजीकरण कराने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। सरकार भी बिचौलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। श्रमिक कार्यालय परिसर में बने काउंटर पर संपर्क कर निर्धारित शुल्क 40 रुपये देकर पंजीकरण करा सकते हैं।
- अनुपमा गौतम, उप श्रमायुक्त