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UP: आला हजरत खानदान की बहू निदा ने जीती कानूनी लड़ाई, शीरान को देना होगा तीन लाख मुआवजा
Thu, 18 Jan 2024 11:17 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 18 Jan 2024 11:17 AM IST
सार
आला हजरत खानदान की बहू निदा ने कानूनी लड़ाई जीत ली है। कोर्ट के आदेश पर अब शीरान को तीन लाख मुआवजा देना होगा। घरेलू हिंसा के मामले में 15 हजार रुपये हर महीने अदा करने होंगे। आला हजरत खानदान की बहू ने घरेलू हिंसा का केस दायर किया था।
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Nida won legal Case
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आला हजरत खानदान की बहू रहीं निदा खान ने घरेलू हिंसा के मामले में कानूनी लड़ाई जीत ली है। अदालत ने शीरान रजा खां को मुआवजे के तौर पर तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही शीरान हर महीने खर्च के लिए 15 हजार रुपये निदा को देंगे। निदा ने कोर्ट के फैसले की सराहना की है।
निदा की ओर से शीरान रजा खां व अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। निदा खान के वकील भूपेंद्र भड़ाना ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी) की अदालत ने शीरान रजा खां को मुकदमा दायर होने की तारीख से 15 हजार रुपये महीना देने का आदेश दिया है।
इसके अलावा तीन लाख रुपये एकमुश्त देने होंगे। आदेश में कहा गया है कि शीरान रजा को निदा खान के रहने की व्यवस्था करनी होगी। वह चाहे तो ससुराल में भी रह सकती हैं। कोर्ट ने शीरान को आदेश दिया कि वह किसी भी स्थिति में घरेलू हिंसा नहीं करेंगे और निदा खान को मेहर की पूरी रकम वापस करेंगे।
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आठ साल पहले कराई थी रिपोर्ट
निदा खान की ओर से 30 जून 2016 को शौहर शीरान रजा खां, ससुर उस्मान रजा खां, सास व देवर के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत की गई थी। निदा की ओर से कहा गया था कि ससुराल वाले उन पर जुल्म कर रहे हैं। उन्हें पीटकर घर से निकाल दिया गया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें एकमुश्त 10 लाख रुपये व 15 हजार रुपये प्रति माह दिलाने की व्यवस्था करें।
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निदा की ओर से शीरान रजा खां व अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। निदा खान के वकील भूपेंद्र भड़ाना ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी) की अदालत ने शीरान रजा खां को मुकदमा दायर होने की तारीख से 15 हजार रुपये महीना देने का आदेश दिया है।
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इसके अलावा तीन लाख रुपये एकमुश्त देने होंगे। आदेश में कहा गया है कि शीरान रजा को निदा खान के रहने की व्यवस्था करनी होगी। वह चाहे तो ससुराल में भी रह सकती हैं। कोर्ट ने शीरान को आदेश दिया कि वह किसी भी स्थिति में घरेलू हिंसा नहीं करेंगे और निदा खान को मेहर की पूरी रकम वापस करेंगे।
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आठ साल पहले कराई थी रिपोर्ट
निदा खान की ओर से 30 जून 2016 को शौहर शीरान रजा खां, ससुर उस्मान रजा खां, सास व देवर के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत की गई थी। निदा की ओर से कहा गया था कि ससुराल वाले उन पर जुल्म कर रहे हैं। उन्हें पीटकर घर से निकाल दिया गया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें एकमुश्त 10 लाख रुपये व 15 हजार रुपये प्रति माह दिलाने की व्यवस्था करें।
इसके अलावा शीरान के साथ रहने की अनुमति मांगी थी। ऐसा न होने पर चार हजार रुपये मकान का किराया दिलाने की भी गुहार लगाई थी। शीरान रजा खां के पिता अंजुम मियां ने बताया कि फिलहाल उन्हें कोर्ट के फैसले की जानकारी नहीं है। इस बाबत पता करने के बाद ही वह कुछ बता सकते हैं।