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Bareilly News: आईसीएल के निदेशक का गिरफ्तारी वारंट जारी
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बरेली। उपभोक्ता न्यायालय ने आईसीएल कंपनी के निदेशक रूपकिशोर गोला का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय ने एसएसपी को आदेश दिया है कि रूपकिशोर गोला को गिरफ्तार करवाकर न्यायालय में पेश करें। आईसीएल कंपनी में कार्यरत कर्मचारी संजय खंडेलवाल ने सुभाषनगर निवासी मनु सक्सेना को बताया था कि 11520 प्रतिवर्ष आठ साल तक जमा करने पर 1,92,000 रुपये और 160 वर्ग गज का भूखंड मिलेगा। 2013 में मनु ने पहली किस्त जमा की और कंपनी का बांड ले लिया। 2021 में पॉलिसी का समय पूरा होने पर प्लॉट और रुपये देने को कहा तो कॉलोनी विकसित नहीं होने का बहाना बनाया।
इसके बाद कंपनी के लोगों ने 192000 रुपये अपनी दूसरी पॉलिसी में निवेश कर दिए और 209872 रुपये 2022 में देने को कहा। कंपनी ने असली कागज जमा करा लिए और बहाने बनाते रहे। मनु सक्सेना ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर कर दिया।
2023 में आयोग ने आईसीएल कंपनी को आदेश दिया कि वह 209877 रुपये मनु को दे और अक्तूबर 2022 से रकम अदायगी तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करें। 20,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया था।
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न्यायालय से आदेश होने के बाद भी कंपनी के निदेशक रूपकिशोर गोला ने प्रतिवादी को 234877 रुपये का भुगतान नहीं किया। अब न्यायालय ने रूपकिशोर का गिरफ्तारी वारंट जारी कर 23 मई से पूर्व पेश करने का आदेश एसएसपी को दिया है। ब्यूरो
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इसके बाद कंपनी के लोगों ने 192000 रुपये अपनी दूसरी पॉलिसी में निवेश कर दिए और 209872 रुपये 2022 में देने को कहा। कंपनी ने असली कागज जमा करा लिए और बहाने बनाते रहे। मनु सक्सेना ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर कर दिया।
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2023 में आयोग ने आईसीएल कंपनी को आदेश दिया कि वह 209877 रुपये मनु को दे और अक्तूबर 2022 से रकम अदायगी तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करें। 20,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया था।
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न्यायालय से आदेश होने के बाद भी कंपनी के निदेशक रूपकिशोर गोला ने प्रतिवादी को 234877 रुपये का भुगतान नहीं किया। अब न्यायालय ने रूपकिशोर का गिरफ्तारी वारंट जारी कर 23 मई से पूर्व पेश करने का आदेश एसएसपी को दिया है। ब्यूरो