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हाईकोर्ट का आदेश- सेना के शूटर की नजर कमजोर नहीं.. उसे नौकरी दो

Fri, 20 Jul 2018 01:16 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली Updated Fri, 20 Jul 2018 01:16 AM IST
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हाईकोर्ट का आदेश- सेना के शूटर की नजर कमजोर नहीं.. उसे नौकरी दो
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के मेडिकल टेस्ट में फेल हुए सेना के शार्प शूटर इसरार अली की दृष्टि क्षमता को हाईकोर्ट ने सटीक माना है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की दृष्टि दोष की रिपोर्ट को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को छह हफ्ते में इसरार को ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश दिया है।
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जाट रेजीमेंट सेंटर के बेस्ट फायरर, गोल्ड मेडलिस्ट और एग्जम्पलरी अवार्ड से नवाजे गए रिटायर्ड नायक इसरार अली की नजर को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती मेडिकल बोर्ड और रिमेडिकल में कमजोर बताकर फेल कर दिया गया था। इसके बाद इसरार ने रामपुर गार्डन स्थित एक निजी अस्पताल समेत जयपुर मिलिट्री अस्पताल से आंखें चेक कराई। जहां उनकी दृष्टि क्षमता सही पाई गई। जांच रिपोर्ट लेकर इसरार सीएमओ, एसपी ट्रैफिक नोडल अधिकारी, सीओ समेत सीएमएस और एडी हेल्थ दफ्तरों के चक्कर लगाने लगे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां कोर्ट ने निजी अस्पताल की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया, लेकिन जयपुर मिलिट्री हॉस्पिटल की रिपोर्ट को आधार मानकर उसकी आंखों की क्षमता को सटीक माना। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती बोर्ड मुख्यालय को आगामी 6 हफ्ते के भीतर उसे सफल घोषित कर नियमानुसार ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश दिया है।
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