UP News: बरेली में सालभर में 13 दोषियों को फांसी की सजा, 76 को मिली उम्रकैद; पुलिस ने की मजबूत पैरवी
Bareilly News: बरेली में एक साल में 304 आपराधिक मामलों में अदालतों ने फैसले सुनाए। चार मामलों में 13 दोषियों को फांसी और 46 मामलों में 76 को उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई।
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बरेली में आपराधिक मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में पुलिस का अभियान (ऑपरेशन कन्विक्शन) काफी कारगर रहा। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जिले की अदालतों ने वर्ष 2024 में 304 आपराधिक मामलों में 414 दोषियों को सजा सुनाई। इस दौरान चार मामलों में 13 दोषियों को फांसी और 46 मामलों में 76 को उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई।
एनडीपीएस के 23 मामलों में 24 को, लूट-डकैती के पांच मामलों में नौ दोषियों को सजा सुनाई गई। पॉक्सो एक्ट के 106 मामलों में 133 को, चोरी के 10 मामलों में 13 को, गैंगस्टर के 35 मामलों में 45 को, गोकशी के दो मामलों में दो व कातिलाना हमले के 51 मामलों में 99 दोषियों को कैद की सजा सुनाई गई।
चार मामलों में 13 दोषियों को फांसी की सजा
दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, जालसाजी, धोखाखड़ी और नकबजनी के मामलों में भी 15 दोषियों को अदालतों ने सजा सुनाई। जिन चार मामलों में 13 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें बारादरी, बहेड़ी, कैंट और मीरगंज के एक-एक मामले शामिल हैं।
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एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सभी थाने आपराधिक मामलों में कोर्ट में मजबूत पैरवी कर रहे हैं। इसी वजह से वर्ष 2024 में 304 आपराधिक मामलों में 414 दोषियों को सजा दिलाने में कामयाबी मिली है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी शामिल रहे।
पॉक्सो एक्ट के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
बरेली में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या तीन उमाशंकर कहार ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। नवाबगंज के गांव टांडा सादात निवासी मोहम्मद आरिफ ने नवंबर 2018 में किशोरी की अश्लील फोटो वायरल कर दी थीं।
किशोरी की मां ने काफी समय के बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी ने वकील के जरिये कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।