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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Vicious 10-year prison term

दुराचारी को 10 साल की कैद

Fri, 26 Feb 2016 11:20 PM IST
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 26 Feb 2016 11:20 PM IST
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दुराचार के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है जिसमें से 15 हजार रुपये पीड़िता को दी जाएगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि थाना दरियाबाद क्षेत्र केग्राम की एक महिला 29 मई 2014 को रात में खेत की तरफ गई थी। तभी गांव के ही प्रवेश व रंजीत ने उसे पकड़ लिया और दुराचार किया।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोपीजन के विरुद्ध बयान दर्ज कराया लेकिन अगली तिथि पर वह अपने बयान से मुकर गई। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने पीड़िता को आरोपी द्वारा अपने पक्ष में मिला लेने का मामला पाते हुए आरोपी रंजीत को 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी प्रवेश के नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया।
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