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अपहरण में दो को तीन-तीन वर्ष कैद

Tue, 15 Dec 2020 11:38 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Dec 2020 11:38 PM IST
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Two to three years imprisonment in kidnapping
बांदा। अपहरण के दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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कमासिन थाना क्षेत्र के मझींवा गांव का रामसजीवन गुप्ता 13 मई 2017 को परिवार के साथ बिसंडा शादी के निमंत्रण में गया था। महिलाओं के बीच डांस करने से रोकने पर बदौसा निवासी रवि गुप्ता पुत्र राजा गुप्ता नाराज हो गया। तीन अन्य साथियों के साथ रामसजीवन को मारा-पीटा और ले गया। पिता ने बिसंडा थाने में रवि गुप्ता व सोनू गुप्ता (बदौसा) और दो अज्ञात के विरुद्ध धारा 364 में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के आने पर रामसजीवन को छोड़कर आरोपी फरार हो गए। अगले दिन पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने तीन गवाह पेश किए।

मंगलवार को अपर सत्र जिला न्यायाधीश ने रवि व सोनू गुप्ता को धारा 364 में तीन-तीन वर्ष की कैद व 5-5 हजार जुर्माना, धारा 323 में एक-एक वर्ष कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माना व धारा 504 में दो-दो वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर क्रमश: एक-एक माह और 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी अभिनव गुप्ता व वीरेंद्र सोनकर को बाल अपचारी घोषित किया गया है।
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