{"_id":"5ff4a5868ebc3e2e2f19477f","slug":"police-banda-news-knp6041833169","type":"story","status":"publish","title_hn":"युवक के अपहरण में आरोपी महिला का सरेंडर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
युवक के अपहरण में आरोपी महिला का सरेंडर
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बांदा। करीब 8 माह पूर्व दर्ज हुई अपहरण की घटना की नामजद आरोपी महिला ने मंगलवार को यहां विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उसे जेल भेज दिया गया है। शहर के जरैली कोठी निवासी सरोजनी सोनी ने 23 मई 2020 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र आशीष सोनी का अपहरण किया गया। सरोजनी ने इसमें भूरागढ़ निवासी महजबी पत्नी जितेंद्र और शहर के छिपटहरी निवासी शोएब पुत्र सुहेल व मतीन पुत्र मुबीन के विरुद्ध धारा 364 व 120बी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने मटौंध थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहृत आशीष को कुछ दिन बाद बरामद कर लिया था। आरोप था कि अपहृत को महजबी के मकान में कई दिन रखा गया। इसमें पुलिस ने आरोपी मतीन को गिरफ्तार कर लिया था। महजबी व शोएब फरार थे। मंगलवार को महजबी ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में सरेंडर कर दिया।
दो का सरेंडर, महिला की जमानत अर्जी खारिज
बांदा। मरका थाना क्षेत्र के मऊ ग्राम प्रधान ललक श्रीवास द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आरोपी प्रमोद आजाद और उसके सहयोगी अनुज यादव ने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। दोनों को जेल भेज दिया गया। रिपोर्ट में आरोप है कि 28 अगस्त 2019 को उपरोक्त आरोपियों ने प्रधान से 50 हजार की मांग की। न देने पर उसे पीटा। प्रधान के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उधर, श्रीनाथ विहार कालोनी में संस्था का बोर्ड लगाकर अवैध वसूली के आरोपी आकांक्षा अरजरिया पत्नी संजीव अरजरिया की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी। ब्रांच मैनेजर शिवप्रताप भी आरोपी है। अभियोजन की ओर से डीजीसी विजय बहादुर सिंह परिहार ने पैरवी की।
दुष्कर्म के प्रयास में दो को 5-5 वर्ष की कैद
बांदा। घर में घुसकर किशोरी के साथ दुराचार के प्रयास के दो आरोपियों को अदालत ने पास्को एक्ट में 5-5 वर्ष की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर 2-2 माह की जेल और होगी। धारा 452 में एक-एक वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर 20-20 दिन जेल में और रहना होगा।
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शहर के खुटला निवासी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर में 26 मई 2013 को दोपहर डग्गू प्रजापति पुत्र बाबूलाल और आशीष कुमार उर्फ रामबाबू पुत्र शंकरलाल गुप्ता (छोटी बाजार) तमंचा लेकर घुस गए और 15 वर्षीय पुत्री के तमंचा अड़ाकर दुराचार की कोशिश की। भाई-बहन के शोर मचाने पर पड़ोसी आ गए तो भाग गए। माता-पिता घर में नहीं थे। पुलिस ने धारा 376, 504, 506, एससीएसटी व पास्को एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना में आशीष कुमार को क्लीनचिट दे दी। अदालत ने उसे तलब कर मुकदमें में शामिल कर दिया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद एडीजीसी रामसुफल सिंह ने पांच गवाह पेश किए।
एक अन्य फैसले में देहात कोतवाली के एक गांव में 15 जून 2013 की शाम दरवाजे पर खेल रही 10 वर्षीय बालिका को पड़ोसी युवक संदीप पुत्र गेंदा उठा ले गया। शोर मचाने पर पड़ोसी आए तो भाग निकला। बालिका की मां रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। एडीजीसी ने पांच गवाह पेश किए। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को पास्को एक्ट में 5 वर्ष की कैद व 20 हजार जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर एक माह और जेल होगी।
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दो का सरेंडर, महिला की जमानत अर्जी खारिज
बांदा। मरका थाना क्षेत्र के मऊ ग्राम प्रधान ललक श्रीवास द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आरोपी प्रमोद आजाद और उसके सहयोगी अनुज यादव ने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। दोनों को जेल भेज दिया गया। रिपोर्ट में आरोप है कि 28 अगस्त 2019 को उपरोक्त आरोपियों ने प्रधान से 50 हजार की मांग की। न देने पर उसे पीटा। प्रधान के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उधर, श्रीनाथ विहार कालोनी में संस्था का बोर्ड लगाकर अवैध वसूली के आरोपी आकांक्षा अरजरिया पत्नी संजीव अरजरिया की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी। ब्रांच मैनेजर शिवप्रताप भी आरोपी है। अभियोजन की ओर से डीजीसी विजय बहादुर सिंह परिहार ने पैरवी की।
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दुष्कर्म के प्रयास में दो को 5-5 वर्ष की कैद
बांदा। घर में घुसकर किशोरी के साथ दुराचार के प्रयास के दो आरोपियों को अदालत ने पास्को एक्ट में 5-5 वर्ष की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर 2-2 माह की जेल और होगी। धारा 452 में एक-एक वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर 20-20 दिन जेल में और रहना होगा।
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शहर के खुटला निवासी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर में 26 मई 2013 को दोपहर डग्गू प्रजापति पुत्र बाबूलाल और आशीष कुमार उर्फ रामबाबू पुत्र शंकरलाल गुप्ता (छोटी बाजार) तमंचा लेकर घुस गए और 15 वर्षीय पुत्री के तमंचा अड़ाकर दुराचार की कोशिश की। भाई-बहन के शोर मचाने पर पड़ोसी आ गए तो भाग गए। माता-पिता घर में नहीं थे। पुलिस ने धारा 376, 504, 506, एससीएसटी व पास्को एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना में आशीष कुमार को क्लीनचिट दे दी। अदालत ने उसे तलब कर मुकदमें में शामिल कर दिया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद एडीजीसी रामसुफल सिंह ने पांच गवाह पेश किए।
एक अन्य फैसले में देहात कोतवाली के एक गांव में 15 जून 2013 की शाम दरवाजे पर खेल रही 10 वर्षीय बालिका को पड़ोसी युवक संदीप पुत्र गेंदा उठा ले गया। शोर मचाने पर पड़ोसी आए तो भाग निकला। बालिका की मां रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। एडीजीसी ने पांच गवाह पेश किए। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को पास्को एक्ट में 5 वर्ष की कैद व 20 हजार जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर एक माह और जेल होगी।
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