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पांच हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
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बांदा। अपने खेत में रखवाली कर रहे वृद्ध की अज्ञात लोगों द्वारा कुल्हाड़ी से की गई हत्या के पांच दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। 2-2 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत से फैसला घटना के करीब साढ़े 4 साल में आया।
बिसंडा थाना क्षेत्र के जरोहरा गांव में महरजवा पुत्र भुलुवा 6 अगस्त 2017 की रात अपने खेत में था। वहां कुछ बटाईदार किसान भी थे। रात में महरजवा की कुल्हाड़ी और बरछी से हत्या कर दी गई। सुबह खेत पहुंचे पुत्र बब्बू ने शव देखा। अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने अपनी विवेचना में पांच लोगों को अभियुक्त बनाया। इनमें दशरथ उर्फ लूस्सा, कुन्नू उर्फ राजबहादुर, कलुवा प्रसाद, लालमन व सुग्रीव (निवासीगण जरोहरा व बिसंडी) शामिल हैं। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) नुपुर की अदालत में 9 गवाह पेश किए गए।
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दोनों पक्षों की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को अदालत ने सुनाए फैसले में पांचों दोषियों को दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 3-3 माह की जेल और होगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामकुमार रोशन और शशिभूषण श्रीवास्तव ने पैरवी की।
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बिसंडा थाना क्षेत्र के जरोहरा गांव में महरजवा पुत्र भुलुवा 6 अगस्त 2017 की रात अपने खेत में था। वहां कुछ बटाईदार किसान भी थे। रात में महरजवा की कुल्हाड़ी और बरछी से हत्या कर दी गई। सुबह खेत पहुंचे पुत्र बब्बू ने शव देखा। अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने अपनी विवेचना में पांच लोगों को अभियुक्त बनाया। इनमें दशरथ उर्फ लूस्सा, कुन्नू उर्फ राजबहादुर, कलुवा प्रसाद, लालमन व सुग्रीव (निवासीगण जरोहरा व बिसंडी) शामिल हैं। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) नुपुर की अदालत में 9 गवाह पेश किए गए।
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दोनों पक्षों की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को अदालत ने सुनाए फैसले में पांचों दोषियों को दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 3-3 माह की जेल और होगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामकुमार रोशन और शशिभूषण श्रीवास्तव ने पैरवी की।