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छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की कैद और जुर्माना

Fri, 04 Nov 2022 11:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Nov 2022 11:51 PM IST
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Imprisonment for four years and fine for molestation
बांदा। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनु सक्सेना ने चार साल की सजा और जुर्माना किया है।
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बदौसा थाना के एक गांव में किशोरी 22 अक्तूबर 2014 को बागै नदी (टिकरी घाट) पर नहाने गई थी। इसी दौरान वहां पहुंचा पड़ोसी युवक संजय आरख अश्लील हरकते करने लगा।

शोर मचाने पर किशोरी के भाई व गांव के लोग पहुंचे तो आरोपी भाग गया।
पीड़िता के भाई ने आरोपी के घर शिकायत करने गया था। जहां पर आरोपी ने उस पर पथराव कर दिया था। इसमें वह घायल हो गया था।
किशोरी के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वमिवेचना के बाद चार्ज सीट न्यायालय में पेश की थी।
अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को घटना का दोषी करार देते हुए चार साल की कैद और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी जेल में बंद है।
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