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मिलावटी शराब बनाने में दो को पांच-पांच वर्ष की कैद

Wed, 16 Aug 2017 11:36 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा Updated Wed, 16 Aug 2017 11:36 PM IST
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Two people detained for five-five years in adulteration of liquor
अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
अतर्रा थाना क्षेत्र के पचोखर गांव में 28 सितंबर 2010 को आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर दुकान में दो लोगों को नकली खाली पउवे भरते और बनाते पकड़ा था। इनमें त्रिवेणी शंकर पुत्र केशव प्रसाद (पचोखर) और रज्जन सिंह उर्फ कुबेर सिंह पुत्र रामकृपाल सिंह (पिपरहरी, नरैनी) शामिल थे। तीसरा आरोपी हरदेव पांडेय पुत्र रामचंद्र (सिंहपुर, बिसंडा) भाग निकला। पुलिस को भारी मात्रा में खाली शीशी, होलोग्राम, शराब बनाने के उपकरण इत्यादि बरामद हुए।
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पकड़े गए दोनों अभियुक्तों पर धारा 272, 273, 420, 467, 468 व 471 आईपीसी और 60/63 आबकारी अधिनियम की रिपोर्ट दर्ज हुई। लैब की जांच में बरामद शराब जहरीली पाई गई। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। तीसरे अभियुक्त हरदेव के मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। सुनवाई अपर एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय, द्वितीय) के यहां हुई। एडीजीसी भूपत यादव ने अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए।
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गुरुवार को न्यायाधीश अनिल कुमार (पंचम) ने इस मामले में दोनों अभियुक्तों त्रिवेणी शंकर व रज्जन सिंह को दोषी पाते हुए धारा 272, 273 व 467 में में पांच-पांच वर्ष की जेल, 5-5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 420 व 468 में तीन-तीन वर्ष की कैद, तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना और आबकारी अधिनियम में छह माह की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर हर सजा में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्त जमानत पर थे। उन्हें जेल भेज दिया गया।
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