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दुष्कर्म में सात साल की कैद, 50 हजार जुर्माना

Wed, 23 Nov 2016 10:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा Updated Wed, 23 Nov 2016 10:52 PM IST
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Rape seven years imprisonment, a fine of 50 thousand
court

बांदा। दुष्कर्म के मामले में अभियुक्ता को दोषसिद्ध पाते हुए अदालत ने 7 साल की सश्रम कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। तीन आरोपियों को संदेह के आधार पर बरी कर दिया। जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने 12 नवंबर 2014 को अदालत ने 156 (3) के तहत अपने देवर राम प्रकाश निषाद के खिलाफ दुराचार और ससुर रामलाल निषाद, सास गया कुंवर व देवरानी रेखा के खिलाफ मारपीट व धमकी देने की अर्जी दी थी।

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अदालत के आदेश पर राम प्रकाश निषाद के विरुद्ध धारा 376 व 506 और अन्य आरोपियों पर धारा 323 व 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया गया। पीड़िता का कहना था कि उसका पति साधू हो गया है। 5 अक्तूबर 2014 को उसका देवर राम प्रकाश मायके खैरी गांव आया और कहा कि उसका पति गांव आ गया है। झांसा देकर राम प्रकाश उसे साथ ले गया और रास्ते में दुराचार किया। अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) शाम कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता बाबू सिंह यादव ने चार गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को अदालत ने राम प्रकाश निषाद को दुष्कर्म के आरोप मेें सात साल की सश्रम कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। धारा 506 में तीन वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अन्य सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।

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