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हत्या में आजीवन कारावास
Updated Thu, 12 Jul 2018 10:48 PM IST
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बांदा। गोली मारकर की गई हत्या के जुर्म में अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना या 6 माह की जेल से भी दंडित किया। जमानत पर चल रहे अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
कमासिन थाना क्षेत्र के कोर्रा का पुरवा निवासी इंद्रजीत कुशवाहा पुत्र रामकुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 जून 2009 की रात वह और छोटा भाई अमरजीत व चाचा राम प्रसाद घर के बाहर सो रहे थे। रात करीब 2 बजे जामूं गांव निवासी रामनरेश यादव पुत्र मंगलिया समेत तीन अन्य अज्ञात लोगों अमरजीत की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों में रामनरेश को पहचान लिया गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रामकरन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अभियुक्त रामनरेश यादव को दोषी मानते हुए धारा-302 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। धारा-25 आर्म्स एक्ट में एक वर्ष की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना किया है। अज्ञात लोगों की पहचान न हो पाने पर पुलिस ने नामजद अभियुक्त के अलावा अन्य किसी का नाम आरोप पत्र में शामिल नहीं किया।
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कमासिन थाना क्षेत्र के कोर्रा का पुरवा निवासी इंद्रजीत कुशवाहा पुत्र रामकुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 जून 2009 की रात वह और छोटा भाई अमरजीत व चाचा राम प्रसाद घर के बाहर सो रहे थे। रात करीब 2 बजे जामूं गांव निवासी रामनरेश यादव पुत्र मंगलिया समेत तीन अन्य अज्ञात लोगों अमरजीत की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों में रामनरेश को पहचान लिया गया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रामकरन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अभियुक्त रामनरेश यादव को दोषी मानते हुए धारा-302 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। धारा-25 आर्म्स एक्ट में एक वर्ष की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना किया है। अज्ञात लोगों की पहचान न हो पाने पर पुलिस ने नामजद अभियुक्त के अलावा अन्य किसी का नाम आरोप पत्र में शामिल नहीं किया।
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