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पत्नी और दो बैंक प्रबंधकों पर रिपोर्ट के आदेश

Fri, 20 Jul 2018 11:49 PM IST
Updated Fri, 20 Jul 2018 11:49 PM IST
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पत्नी और दो बैंक प्रबंधकों पर रिपोर्ट के आदेश
बांदा। गबन के आरोप में जेल में बंद बैंक कैशियर के खाते से 1,63,818 रुपये निकाल लिए जाने के मामले में कैशियर की पत्नी और दो बैंक प्रबंधकों व कैशियर समेत पांच लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश सीजेएम ने दिए हैं।
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पैलानी थाना क्षेत्र के पड़ोहरा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार वर्मा पुत्र विजय पाल इलाहाबाद बैंक शाखा, गूलरनाका (बांदा) में खजांची था। 25 मार्च 2015 को गबन के मामले में वह जेल चला गया था। इसी दौरान उसके खाते से 1,63,818 रुपये निकाल लिए गए। जेल से छूटने पर उसने कोतवाली में तहरीर दी पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इस पर उसने सीजेएम की अदालत में 156(3) के तहत अर्जी दी।
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इसमें कहा कि उसकी पत्नी ज्योति वर्मा (बिजली खेड़ा, बांदा) ने तत्कालीन इलाहाबाद बैंक, गूलरनाका और ओरन ब्रांच के प्रबंधकों तथा ओरन बैंक कैशियर सहित सपा नेता शैलेंद्र सिंह यादव उर्फ राजू (बांदा) से मिलकर उसके फर्जी हस्ताक्षरों से एटीएम व बैंक खाते से कुल 1,63,818 रुपये निकाल लिए। सुनवाई के बाद शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खलीकुज्जमां ने बांदा शहर कोतवाली प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार विवेचना के आदेश दिए हैं।
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