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अदालत ने चार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के दिए आदेश
Updated Sat, 03 Nov 2018 11:21 PM IST
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बांदा। किशोरी को बदनाम करने वाले चार लोगों के विरुद्ध अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने पिछले माह 16 अक्तूबर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 156 (3) के तहत अर्जी दी थी।
आरोप लगाया था कि 30 सितंबर 2018 की रात 11 बजे गांव के चार लोग मकान की दीवार पर उसकी बेटी खिलाफ अभद्र फोटोयुक्त पोस्टर चिपका रहे थे। उसे देखकर भाग रहे चार लोगों में उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। इसी बीच आरोपी के परिजन आ गए और उसके साथ मारपीट की।
घर में रखी गृहस्थी में आग लगा दी। बमुश्किल उसने और परिजनों ने जान बचाई। बदनामी से पुत्री ने स्कूल जाना छोड़ दिया। शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने गंभीर प्रकृति का मामला मानते हुए बिसंडा थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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आरोप लगाया था कि 30 सितंबर 2018 की रात 11 बजे गांव के चार लोग मकान की दीवार पर उसकी बेटी खिलाफ अभद्र फोटोयुक्त पोस्टर चिपका रहे थे। उसे देखकर भाग रहे चार लोगों में उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। इसी बीच आरोपी के परिजन आ गए और उसके साथ मारपीट की।
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घर में रखी गृहस्थी में आग लगा दी। बमुश्किल उसने और परिजनों ने जान बचाई। बदनामी से पुत्री ने स्कूल जाना छोड़ दिया। शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने गंभीर प्रकृति का मामला मानते हुए बिसंडा थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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