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एक मुश्त समाधान योजना से मिला 10 करोड़ का राजस्व
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बलरामपुर। एक मुश्त समाधान योजना से जिले के बिजली विभाग को 10 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अभियान के दौरान घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं से पूरा ब्याज माफ करके बकाया बिजली बिल की वसूली कराई गई है।
अधीक्षण अभियंता ललित कुमार ने सोमवार को बताया कि घरेलू व निजी नलकूप श्रेणी वाले बकायादार बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 100 प्रतिशत ब्याज की छूट देने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की तरफ से एक मार्च से एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई थी।
15 मार्च तक चली इस योजना में जिले के एक लाख 98 हजार 204 बकायादार उपभोक्ताओं से 31 जनवरी 2021 तक के बकाया राशि पर लगे ब्याज का शत-प्रतिशत छूट दिया गया है। निर्धारित लक्ष्य व पंजीकरण के समयावधि के अंदर अब तक कुल 11826 बकायादार उपभोक्ताओं ने ब्याज माफी के लिए पंजीकरण कराया। सभी पंजीकृत उपभोक्ताओं से शुल्क के रूप में 398 लाख के राजस्व की प्राप्ति हुई।
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5784 ऐसे बकायादार उपभोक्ता जिनके द्वारा छूट का लाभ लेते हुए संपूर्ण भुगतान किया गया। इन उपभोक्ताओं से 526.91 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। लागू योजना के दौरान 2303 ऐसे बकायादार उपभोक्ता जिनका न्यूनतम ब्याज लगा था उन उपभोक्ताओं से 42.67 लाख रुपये की वसूली की गई है।
अधीक्षण अभियंता ने इस योजना में पंजीकरण कराने वाले सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील किया है कि 31 मार्च तक बकायादार धनराशि हरहाल में जमा कर दें अन्यथा छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। बकाया पैसा जमा न करने वालों के बिलों पर ब्याज पहले की तरह लगा रहेगा।
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अधीक्षण अभियंता ललित कुमार ने सोमवार को बताया कि घरेलू व निजी नलकूप श्रेणी वाले बकायादार बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 100 प्रतिशत ब्याज की छूट देने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की तरफ से एक मार्च से एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई थी।
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15 मार्च तक चली इस योजना में जिले के एक लाख 98 हजार 204 बकायादार उपभोक्ताओं से 31 जनवरी 2021 तक के बकाया राशि पर लगे ब्याज का शत-प्रतिशत छूट दिया गया है। निर्धारित लक्ष्य व पंजीकरण के समयावधि के अंदर अब तक कुल 11826 बकायादार उपभोक्ताओं ने ब्याज माफी के लिए पंजीकरण कराया। सभी पंजीकृत उपभोक्ताओं से शुल्क के रूप में 398 लाख के राजस्व की प्राप्ति हुई।
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5784 ऐसे बकायादार उपभोक्ता जिनके द्वारा छूट का लाभ लेते हुए संपूर्ण भुगतान किया गया। इन उपभोक्ताओं से 526.91 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। लागू योजना के दौरान 2303 ऐसे बकायादार उपभोक्ता जिनका न्यूनतम ब्याज लगा था उन उपभोक्ताओं से 42.67 लाख रुपये की वसूली की गई है।
अधीक्षण अभियंता ने इस योजना में पंजीकरण कराने वाले सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील किया है कि 31 मार्च तक बकायादार धनराशि हरहाल में जमा कर दें अन्यथा छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। बकाया पैसा जमा न करने वालों के बिलों पर ब्याज पहले की तरह लगा रहेगा।