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Balrampur News: खाद वितरण में धांधली पर विक्रेता के खिलाफ केस
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बलरामपुर। तहसील तुलसीपुर अंतर्गत विकासखंड पचपेड़वा के जुड़ीकुड्या स्थित उर्वरक विक्रय केंद्र पर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। सरकारी अनुदानित उर्वरकों के वितरण में धांधली मिलने पर जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने उर्वरक विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
24 जुलाई को उप कृषि निदेशक एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए की टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। इसमें मिला कि आजमा ट्रेडर्स (प्रो. आजमा खान) द्वारा विक्रय रजिस्टर में किसानों का आधार, मोबाइल नंबर, खतौनी और रसीद नंबर जैसे जरूरी विवरण दर्ज नहीं किए गए थे। इतना ही नहीं, एक जुलाई से 23 जुलाई के बीच की बिक्री का कोई कैश मेमो भी उपलब्ध नहीं था। स्टॉक बोर्ड और रेट बोर्ड पर भी मूल्य और स्टॉक का उल्लेख नहीं था। स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया कि उर्वरक निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेचा गया, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। सरकारी अनुदानित यूरिया के दुरुपयोग से अनुचित लाभ उठाने की पुष्टि हुई। इसपर आरोपी खाद विक्रेता के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। (संवाद)
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24 जुलाई को उप कृषि निदेशक एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए की टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। इसमें मिला कि आजमा ट्रेडर्स (प्रो. आजमा खान) द्वारा विक्रय रजिस्टर में किसानों का आधार, मोबाइल नंबर, खतौनी और रसीद नंबर जैसे जरूरी विवरण दर्ज नहीं किए गए थे। इतना ही नहीं, एक जुलाई से 23 जुलाई के बीच की बिक्री का कोई कैश मेमो भी उपलब्ध नहीं था। स्टॉक बोर्ड और रेट बोर्ड पर भी मूल्य और स्टॉक का उल्लेख नहीं था। स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया कि उर्वरक निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेचा गया, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। सरकारी अनुदानित यूरिया के दुरुपयोग से अनुचित लाभ उठाने की पुष्टि हुई। इसपर आरोपी खाद विक्रेता के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। (संवाद)
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