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जिले में आतिशबाजी पर नहीं है रोक : सिटी मजिस्ट्रेट

Wed, 11 Nov 2020 10:59 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2020 10:59 PM IST
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Fireworks are not banned in the district: City Magistrate
बलिया। जनपद में पटाखा बिक्री व आतिशबाजी पर कोई रोक नहीं है। इसके लिए शासन से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। यह प्रदेश के 10-12 जिलों के लिए है, जहां पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
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इसकी जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट नरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 60 से 65 अस्थाई दुकानदार लाइसेंस प्राप्त कर नगर के रामलीला मैदान में दीपावली से दो दिन पहले दुकान लगाते हैं और एक दिन पहले पुलिस व अग्निशमन विभाग की देखरेख में बिक्री करते हैं। इसके अलावा सभी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र व ड्रम में पानी के अलावा बाल्टी व बोरी में बालू भरकर रखा जाता है। वहीं जनपद में दो स्थाई रूप से लाइसेंस धारकों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। जबकि दो स्थाई लाइसेंस धारक दुकानदारों का लाइसेंस निरस्त है। पिछले वर्ष दोनों दुकानदारों ने तीन दिन के लिए अस्थाई लाइसेंस प्राप्त किया था।
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पटाखे नहीं जलाने का युवाओं ने लिया संकल्प
दुबहर। क्षेत्र के युवाओं ने कोरोना काल के मद्देनजर इस साल पटाखे न फोड़ने का निर्णय लिया है। बुधवार को युवाओं की बैठक नगवा ढाले पर युवा नेता पवन गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें पवन गुप्ता ने कहा कि इस साल करोना को देखते ही दीपावली का त्योहार सभी युवा सादगी के साथ मनाते हुए पटाखा आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने दीपावली के मौके पर चीनी सामान के बहिष्कार का भी निर्णय लिया। इस मौके पर पवनेश सिंह, विनोद पासवान, पीयूष पांडेय, अभिषेक शर्मा, राजेश ठाकुर,बबलू पासवान, निर्भय पांडेय, परशुराम यादव, राहुल कुमार, सुरेंद्र यादव आदि रहे।
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