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पूर्ति निरीक्षक पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप
Updated Tue, 13 Jun 2017 11:28 PM IST
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बलिया। बेलहरी ब्लाक के हल्दी पश्चिम टोला के कोटेदार ने डीएम को शिकायती पत्र देकर पूर्ति निरीक्षक पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम सदर को दिए हैं।
कोटेदार ने डीएम को बताया कि गांव की ही कोटेदार गीता देवी की निरस्त दुकान उनके यहां संबद्ध की गई है। उसने दोनों दुकानों के जून माह के खाद्यान्न उठान किया। संबद्ध दुकान का वितरण नौ और 10 जून तथा स्वयं के दुकान का वितरण 13 और 14 जून निर्धारित होने के कारण सात जून को पूर्ति निरीक्षक शैलेन्द्र सागर सिंह ने सत्यापन करा पंजिका को हस्ताक्षरित कराया। इसके बाद उनकी ओर से 60 हजार रुपये की मांग की गई। नहीं देने पर मुकदमा दर्ज कराने और दुकान निलंबित करने की धमकी दी गई। कोटेदार ने आरोप लगाया कि पैसा नहीं देने के कारण पूर्ति निरीक्षक ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कोटेदार ने डीएम ने पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम सदर को दिए हैं।
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कोटेदार ने डीएम को बताया कि गांव की ही कोटेदार गीता देवी की निरस्त दुकान उनके यहां संबद्ध की गई है। उसने दोनों दुकानों के जून माह के खाद्यान्न उठान किया। संबद्ध दुकान का वितरण नौ और 10 जून तथा स्वयं के दुकान का वितरण 13 और 14 जून निर्धारित होने के कारण सात जून को पूर्ति निरीक्षक शैलेन्द्र सागर सिंह ने सत्यापन करा पंजिका को हस्ताक्षरित कराया। इसके बाद उनकी ओर से 60 हजार रुपये की मांग की गई। नहीं देने पर मुकदमा दर्ज कराने और दुकान निलंबित करने की धमकी दी गई। कोटेदार ने आरोप लगाया कि पैसा नहीं देने के कारण पूर्ति निरीक्षक ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कोटेदार ने डीएम ने पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम सदर को दिए हैं।
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