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Ballia News: गांजा तस्करी के मामले में दोषी को सवा साल का कारावास

Wed, 16 Sep 2026 01:02 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:02 AM IST
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Convict sentenced to 15 months' imprisonment in cannabis smuggling case
बलिया। एनडीपीएस एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-04 ने अभियुक्त रूदल नट को दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष तीन माह के कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार थाना सिकंदरपुर में पंजीकृत प्राथमिकी एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। अभियुक्त रूदल नट निवासी नकहरा थाना गड़वार के कब्जे से 12 सितंबर 2020 को एक किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। बरामदगी के बाद थाना सिकंदरपुर पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की और विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने उसे उक्त सजा से दंडित किया।
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