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पॉलिथीन के खिलाफ

Tue, 17 Jul 2018 12:00 AM IST
Updated Tue, 17 Jul 2018 12:00 AM IST
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पॉलिथीन के खिलाफ
बलिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार प्रदेश में 50 माइक्रोन तक की पॉलिथीन व प्लास्टिक के कप गिलास और पॉलिथीन के सभी तरह के कैरी बैग के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। शासन के आदेश को देखते हुए बलिया जनपद को पॉलिथीन मुक्त कराने के लिए अधिकारियों ने प्रमुख बाजारों में अभियान चलाना शुरू कर दिया है। इसके तहत सोमवार को बाजारों में घूमकर विभागीय अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी तथा पॉलिथीन का उपयोग किसी भी हाल में नहीं करने की हिदायत दी। कहा कि निर्धारित मानक वाला ही पालीथिन का इस्तेमाल किया जाए। पालीथिन के विकल्प कागज, जूट व कपड़े के थैले का ही उपयोग किया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में टीम बनाकर मंगलवार से वृहद स्तर पर कार्रवाई शुरु की जाएगी।
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बलिया नगर पालिका के ईओ डीके विश्वकर्मा ने बताया कि उप्र प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) संशोधन अध्यादेश-2018’ में सजा के प्रावधानों को और कठोर बनाया गया है। इसमें प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग करने वालों की तुलना में कारोबार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। मंगलवार से नगर पालिका क्षेत्र में टीम बनाकर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दुकानों पर छापेमारी भी होगी तथा पालीथिन का इस्तेमाल करने वाले दु कानदार और ग्राहकों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से पालीथिन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है।
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