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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   10 years jail to rapist

दुष्कर्मी को 10 साल की कैद, 33 हजार जुर्माना

Wed, 08 Jul 2015 10:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच Updated Wed, 08 Jul 2015 10:34 PM IST
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हरदी थाना क्षेत्र में महिला के साथ वर्ष 2011 में गांव के ही रामवृक्ष ने खेत में दुष्कर्म किया था।
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इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रामवृक्ष को 10 साल के कारावास और 33 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मालूम हो कि पांच नवंबर 2011 को महिला प्रतिदिन की तरह सुबह पांच बजे नित्यक्रिया के लिए खेत को गई थी। इसी दौरान गांव निवासी रामवृक्ष मौके पर पहुंच गया।


उसने महिला का गला दबाकर जानमाल की धमकी देते हुए उससे दुराचार किया था। इस मामले में हरदी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था।

बुधवार को मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अवध बिहारी सिंह के न्यायालय पर हुई। पीड़िता की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फिरोज अहमद खान ने बहस की।

आरोपी पक्ष के वकील ने भी बहस की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रामवृक्ष को धारा 376 के तहत 10 साल के कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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इसके अलावा धारा 506 में तीन वर्ष के कारावास व तीन हजार जुर्माने से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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