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अमित भूरा की फरारी में कुख्यात सुनील राठी की जमानत खारिज

Wed, 09 Feb 2022 12:21 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Feb 2022 12:21 AM IST
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Notorious Sunil Rathi's bail rejected in Amit Bhura's absconding
संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। उत्तराखंड जेल से बागपत में पेशी के लिए लाते हुए अमित भूरा को फरार कराने और पुलिस से एके 47 समेत एक एसएलआर लूटने के मामले में अदालत ने कुख्यात सुनील राठी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

मुजफ्फरनगर के सरनावली निवासी अमित उर्फ भूरा को देहरादून पुलिस 15 दिसंबर 2014 को देहरादून जेल से बागपत की अदालत में पेशी पर लेकर आ रही थी। दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर क्रिस्तु ज्योति कान्वेंट स्कूल के पास स्कार्पियो में सवार बदमाश ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दो एके-47 व एक एसएलआर लूटकर अमित को छुड़ा लिया था। बागपत कोतवाली में घटना का अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस की विवेचना से सामने आया था कि कुख्यात सुनील राठी ने उसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने 21 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। एडीजीसी अनुज ढाका का कहना है कि इस मामले में सुनील राठी की जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। एडीजे चतुर्थ सुशील कुमार की अदालत ने मंगलवार को उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।
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