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UP: लाक्षागृह पर कोर्ट के फैसले पर आज अपील करेगा मुस्लिम पक्ष, यहीं हुई थी पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश
Thu, 08 Feb 2024 09:23 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 08 Feb 2024 09:23 AM IST
सार
लाक्षागृह पर कोर्ट के फैसले को लेकर आज मुस्लिम पक्ष अपील करेगा। मुस्लिम पक्ष के वादी खालिद खान ने कहा कि अपर जिला न्यायालय में अपील करने की तैयारी हो चुकी है। उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से रखने की बात कही है।
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ऐतिहासिक टीले पर तैनात पुलिसकर्मी
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
बागपत के बरनावा में महाभारतकालीन लाक्षागृह व शिव मंदिर मानते हुए दिए गए सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम न्यायालय के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष आज अपील करेगा। मुस्लिम पक्ष के वादी खालिद खान ने अपर जिला न्यायालय में अपील डालने की पूरी तैयारी होने और वहां अपना पक्ष मजबूती से रखने की बात कही है।
वहीं हिंदू पक्ष भी जरूरत पड़ने पर अपने सभी साक्ष्य वहां पेश करेगा। बरनावा में मुस्लिम पक्ष के मुकीम खान की तरफ से एक अप्रैल 1970 को बरनावा में प्राचीन टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार व कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए खसरा संख्या 3377 की 36 बीघा 6 बिस्से 8 बिस्वांसी जमीन पर मालिकाना हक को याचिका दायर की गई थी।
जिसमें उसको ऐतिहासिक टीला महाभारत कालीन लाक्षागृह मानते हुए वहां गुफा व शिव मंदिर के अवशेष होने की बात कहते हुए न्यायाधीश शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें दोनों पक्षों के दावों के साथ ही गवाहों, कमीशन की रिपोर्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट सभी को शामिल किया है। इसमें वादी मुकीम खान की मौत हो चुकी है।
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अब मुस्लिम पक्ष के वादी खालिद खान का कहना है कि उनकी तरफ से बृहस्पतिवार को अपर जिला न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। कहा जाएगा कि उनकी तरफ से काफी साक्ष्य दिए गए थे, जिनके आधार पर दोबारा से मुकदमा चलाकर सुनवाई की जाए।
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वहीं हिंदू पक्ष भी जरूरत पड़ने पर अपने सभी साक्ष्य वहां पेश करेगा। बरनावा में मुस्लिम पक्ष के मुकीम खान की तरफ से एक अप्रैल 1970 को बरनावा में प्राचीन टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार व कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए खसरा संख्या 3377 की 36 बीघा 6 बिस्से 8 बिस्वांसी जमीन पर मालिकाना हक को याचिका दायर की गई थी।
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जिसमें उसको ऐतिहासिक टीला महाभारत कालीन लाक्षागृह मानते हुए वहां गुफा व शिव मंदिर के अवशेष होने की बात कहते हुए न्यायाधीश शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें दोनों पक्षों के दावों के साथ ही गवाहों, कमीशन की रिपोर्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट सभी को शामिल किया है। इसमें वादी मुकीम खान की मौत हो चुकी है।
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अब मुस्लिम पक्ष के वादी खालिद खान का कहना है कि उनकी तरफ से बृहस्पतिवार को अपर जिला न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। कहा जाएगा कि उनकी तरफ से काफी साक्ष्य दिए गए थे, जिनके आधार पर दोबारा से मुकदमा चलाकर सुनवाई की जाए।
वहीं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता रणवीर सिंह तोमर व पैरोकार विजयपाल कश्यप का कहना है कि अगर इस मामले में अपील होती है तो न्यायालय में जरूरत पड़ने पर उनकी तरफ से सभी साक्ष्य पेश किए जाएंगे।
लाक्षागृह पर सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे डीएम व एसपी
लाक्षागृह को लेकर न्यायालय का फैसला आने के बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। वहां पुलिस व डेढ़ सेक्शन पीएसी के जवानों ने तंबू लगाकर डेरा डाल दिया है। इसके अलावा लाक्षागृह पर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस तैनात की हुई है और वहां बाहरी लोगों के जाने पर पाबंदी लगाई हुई है।
लाक्षागृह को लेकर न्यायालय का फैसला आने के बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। वहां पुलिस व डेढ़ सेक्शन पीएसी के जवानों ने तंबू लगाकर डेरा डाल दिया है। इसके अलावा लाक्षागृह पर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस तैनात की हुई है और वहां बाहरी लोगों के जाने पर पाबंदी लगाई हुई है।
वहां न्यायालय के फैसले के बाद स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको पुलिस लौटा रही है। वहां बुधवार दोपहर को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह व एसपी अर्पित विजयवर्गीय भी सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे। दोनों ने लाक्षागृह टीले पर पहुंचकर व्यवस्था देखी और पुलिस कर्मियों को वहां किसी तरह से व्यवस्था खराब नहीं होने देने के निर्देश दिए।