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Baghpat News: जानलेवा हमला करने वाले को पांच साल की सजा

Tue, 11 Apr 2023 08:25 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 11 Apr 2023 08:25 PM IST
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Man sentenced to five years for murderous attack
- जून 2014 में बंदपुर गांव में युवक को मारी थी गोली, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। बंदपुर गांव में युवक के साथ मारपीट कर गोली मारने वाले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया और अर्थदंड अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि बंदपुर गांव के रहने वाले ओमसिंह ने 10 जून 2014 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें ओमसिंह ने तहरीर में बताया कि उसका भतीजा नितिन 10 जून 2014 की शाम गांव में तालाब की जेसीबी मशीन से खोदाई चल रही थी। जहां उसका भतीजा नितिन खड़ा होकर खोदाई देख रहा था। तभी गांव का ही देवेंद्र वहां आया और उसके भतीजे के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने लगा। जिसका विरोध करने पर तमंचा निकालकर उसके भतीजे को गोली मारकर घायल कर दिया था।
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पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी, जिसमें देवेंद्र पर दोष सिद्ध हो गया था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने गोली मारने वाले देवेंद्र को पांच साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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