{"_id":"5a4fd55b4f1c1b10788b6b0a","slug":"181515181403-baghpat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रमोद गांगनौली के भाई समेत दो दोषमुक्त","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
प्रमोद गांगनौली के भाई समेत दो दोषमुक्त
Updated Sat, 06 Jan 2018 01:17 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागपत। कस्बा दोघट में युवक सुधीर की तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी रवि राठी और बालेंद्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया। तीन आरोपियों का मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपी बनाए रवि राठी के भाई प्रमोद गांगनौली की हत्या हो चुकी है।
दोघट कस्बे में आठ नवंबर 2014 को हेयर सैलून पर बैठे युवक सुधीर की गोलियों से भूनकर हत्या की। गोली लगने से तीन लोग ओर घायल हुए थे। मृतक सुधीर के साथी नीरज निवासी दाहा ने दोघट थाने में गांगनौली गांव के प्रमोद राठी, उसके भाई रवि राठी के अलावा धनौरा गांव के देवेंद्र, मुजफ्फरनगर के कुटबा निवासी सुदेश, भौरा कलां निवासी बालेंद्र और सिसौली निवासी मनोज उर्फ बिट्टू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कराए थे।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल चौधरी ने बताया कि रवि राठी और बालेंद्र के केस की फाइल पृथक हो गई थी। एडीजे (द्वितीय) डॉ. मनु कालिया की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। नामजद तीन आरोपियों की फाइल अभी कोर्ट में विचाराधीन है। एक आरोपी प्रमोद राठी की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
दोघट कस्बे में आठ नवंबर 2014 को हेयर सैलून पर बैठे युवक सुधीर की गोलियों से भूनकर हत्या की। गोली लगने से तीन लोग ओर घायल हुए थे। मृतक सुधीर के साथी नीरज निवासी दाहा ने दोघट थाने में गांगनौली गांव के प्रमोद राठी, उसके भाई रवि राठी के अलावा धनौरा गांव के देवेंद्र, मुजफ्फरनगर के कुटबा निवासी सुदेश, भौरा कलां निवासी बालेंद्र और सिसौली निवासी मनोज उर्फ बिट्टू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कराए थे।
विज्ञापन
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल चौधरी ने बताया कि रवि राठी और बालेंद्र के केस की फाइल पृथक हो गई थी। एडीजे (द्वितीय) डॉ. मनु कालिया की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। नामजद तीन आरोपियों की फाइल अभी कोर्ट में विचाराधीन है। एक आरोपी प्रमोद राठी की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन