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Baghpat News: चेक बाउंस केस में एक साल की सजा, पांच लाख जुर्माना

Thu, 31 Jul 2025 01:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 31 Jul 2025 01:12 AM IST
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court news
बड़ौत। ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश प्रवीण कुमार प्रियदर्शी ने चेक बाउंस होने के मुकदमे में सौरभ कुमार निवासी दिल्ली को दोषी करार दिया। साथ ही दोषी सौरभ कुमार को एक साल की सजा और पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
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बड़का गांव निवासी वरुण चौहान ने अदालत में दर्ज कराए वाद में बताया कि आरोपी सौरभ निवासी दिल्ली से उसकी पारिवारिक रिश्तेदारी और दोस्ती थी। जनवरी 2018 में सौरभ ने दिल्ली में मकान खरीदने के लिए उससे ढाई लाख रुपये उधार लिए थे। उधार ली हुई रकम छह महीने में वापस लौटाना तय हुआ था। आरोप लगाया कि छह माह बीतने के बाद भी रुपये वापस नहीं लौटाए। दबाव बनाने पर सौरभ ने ढाई लाख रुपये का एक चेक जनकपुरी नई दिल्ली की बैंक शाखा का दिया। आरोप लगाया कि खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद वरुण ने सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश प्रवीण कुमार प्रियदर्शी ने सौरभ पर दोषसिद्ध कर दिया और एक साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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