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Baghpat News: गोली मारने के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Thu, 17 Sep 2026 01:55 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:55 AM IST
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court news
बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बाघू गांव की प्रधान के देवर को गोली मारने के आरोपी नवाब निवासी बाघू, दीपक चौहान और शेर सिंह उर्फ कपिल निवासी बागपत की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों आरोपी डेढ़ माह से जेल में बंद हैं। बाघू गांव के रहने वाले विनोद ने 30 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 29 जून की रात डंपर से उनकी कार में टक्कर मारने को लेकर हिस्ट्रीशीटर सज्जन गुर्जर, बिजन उर्फ बिजेंद्र, विकास उर्फ विक्की, नवाब, राजेंद्र, रमन, जितेंद्र उर्फ जीतू, शेर सिंह उर्फ कपिल, दीपक चौहान उर्फ कल्लू, शुभम सांगवान निवासी सांकलपुट्ठी और तीन अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया।
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उसके बेटे जतिन को तीन गोलियां मारीं, जिसमें एक गोली सीने में धंस गई। पुलिस ने इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसमें जेल में बंद आरोपी नवाब, शेर सिंह उर्फ कपिल और दीपक चौहान ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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