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डकैती में छह अभियुक्तों को सजा

Sat, 21 Apr 2018 01:16 AM IST
Updated Sat, 21 Apr 2018 01:16 AM IST
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डकैती में छह अभियुक्तों को सजा
डकैती में सभासद समेत छह अभियुक्तों को सजा
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बागपत। अमीनगर सराय कस्बे में दस साल पूर्व सराफ अनिल कुमार जैन के घर हुई लाखों की डकैती के मामले में एडीजे स्पेशल मनु कालिया की कोर्ट में सभासद समेत छह अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। एक अभियुक्त की पत्रावली किशोर न्यायालय भेजी गई है। इस मामले में दो अभियुक्तों की पहले ही मौत हो चुकी है। दो अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया गया था।
एडीजीसी चश्मवीर व वादी के अधिवक्ता विक्रम खोखर ने बताया कि अमीनगर सराय कस्बा निवासी सर्राफ अनिल कुमार जैन व उसकी पत्नी संजीता जैन 17 जून 2008 को सुबह पांच बजे घूमने गए थे। घर पर उनका बेटा पुनीत जैन सो रहा थी। इसी दौरान पांच बदमाश मकान में घुसे। उनके कुछ साथी बाहर खड़े थे। बदमाशों ने बेटे पुनीत को तमंचों के बल पर बंधक बना लिया। इसी दौरान उनकी पत्नी संजीता भी वहां पहुंच गई। बदमाशों ने उसे भी बंधक बनाकर सोने-चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपये लूट लिए थे और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले।
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इस मामले में अनिल कुमार जैन ने सिंघावली अहीर थाने पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद तीन जुलाई 2008 को पिलाना-ढिकौली मार्ग पर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने फरहान, संजू उर्फ संजय समेत तीन बदमाशों को पकड़ा था। बदमाशों ने अमीनगर सराय में हुई डकैती की घटना को कबूल करते हुए अपने साथियों के नाम भी बताए थे। पुलिस ने आरोपी शकील पुत्र सद्दीक, जिलाउल पुत्र सद्दीक, फरहान पुत्र मइनूद्दीन, महेश पुत्र रामनारायण, कुलदीप पुत्र वीर सिंह जाटव निवासीगण पिलखवा जनपद गाजियाबाद, दिलशाद पुत्र अनवर जोगी थाना लिसाड़ी गेट मेरठ, संजू उर्फ संजय पुत्र कृष्णपाल कश्यप सुजानपुर अखाड़ा गाजियाबाद, नदीम पुत्र बाबू व जलीस निवासीगण अमीनगर सराय के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने बाद में शमशेर व अनीसा निवासीगण अमीनगर सराय के खिलाफ भी चार्ज सीट दाखिल की थी। अभियुक्त महेश व दिलशाद की पहले ही मौत हो चुकी है।
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शुक्रवार को एडीजे स्पेशल मनु कालिया की कोर्ट में सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। इस मामले में अभियुक्त फरहान, कुलदीप, संजू उर्फ संजय व शकील को सात-सात साल, शमशेर को तीन साल, जियाउल को दो साल की सजा सुनाई गई। शमशेर अमीनगर सराय कस्बे का सभासद है। नदीम के किशोर होने के कारण पत्रावली किशोर न्यायालय को भेजी गई है जबकि अनीसा व जलीस को पहले ही दोष मुक्त कर दिया गया था।
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