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दहेज हत्या में दोषी पति को 10 वर्ष की कैद

Fri, 01 Apr 2022 11:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Apr 2022 11:21 PM IST
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Husband convicted in dowry murder gets 10 years imprisonment
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट खुस्तर दानिश की अदालत ने पति को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। घटना अहरौला थाना के छितौना-आछेपुर की है।
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जिला अंबेडकर नगर थाना जैतपुर के अजमलपुर गांव निवासी दलसिंगार पुत्र तपसी की लड़की किरन की शादी छितौना गांव निवासी गया प्रसाद के लड़के पिंटू के साथ हुई थी। शादी के बाद विवाहिता किरन जब अपने ससुराल गई तो उसके परिवार वालों से हमेशा झगड़ा होता रहता था। इसी प्रकार के होते विवाद के कारण 20 फरवरी 2016 को मिट्टी का तेल छिड़कर उसे जला दिया गया। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने जांच कर विवाहिता के आरोपी पति के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान मुकदमे की पैरवी कर शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने इस मुकदमे के वादी दलसिंगार, बबलू, बिट्टा देवी, नायब तहसीलदार मिट्ठू लाल, विरेंद्र कुमार समेत कुल सात गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोषी पति को दस वर्ष की कठोर कारावास के साथ कुल एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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