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केस दर्ज करने के लिए नहीं मिल रही धारा,

Sat, 13 Oct 2018 12:08 AM IST
Updated Sat, 13 Oct 2018 12:08 AM IST
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केस दर्ज करने के लिए नहीं मिल रही धारा,
आजमगढ़। विदेश से फोन पर तीन तलाक बोलकर अपनी पत्नी से वैवाहिक रिश्ता तोडने वाला मुनीस आजमी के विरुद्ध केस दर्ज करने के लिए सिधारी थाने की पुलिस चार दिन से धारा नहीं खोज पाई है। इस तरह का जिले में पहला मामला उजागर होने पर पुलिस इस मुश्किल में पड़ी है कि वह आरोपी के विरुद्ध किस धारा में केस दर्ज करे। विधि विशेषज्ञ से राय भी मांगी गई है, लेकिन मामला अटका पड़ा है। सिधारी थाना क्षेत्र के हड़हाबाबा मंदिर के पास स्थित औसत अली कालोनी की रहने वाली नफीसा का पति मुनीस आजमी ने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाकर एनसीआर दर्ज करा दी थी। इससे नाराज होकर उसके पति ने फोन पर ही तीन तलाक दे दिया था। नौ अक्तूबर को नफीसा ने एसपी ग्रामीण से मिलकर रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई थी। एसपी ग्रामीण ने संबंधित धारा में केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। किस धारा में रिपोर्ट दर्ज हो इसके लिए पुलिस ने विधि विशेषज्ञ से राय मांगी थी। तीन दिन से मामला लटका हुआ है, ऐसे में पुलिस मुश्किल में पड़ी है। प्रभारी निरीक्षक रमायन सिंह ने बताया कि जिले में इस प्रकार का पहला मामला है।
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इस तरह के मामलों में एक्ट बनाने का क्रम सरकार की तरफ जारी है। इस प्रकार की घटनाएं होने पर उसे पुराने एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए।
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स्वामी नाथ यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता, फौजदारी

इस प्रकार की पहली रिपोर्ट बिजनौर जिले में दर्ज हो चुकी है। आजमगढ़ में फोन पर तीन तलाक का मामला आने पर नौ अक्तूबर को सिधारी पुलिस की तरफ से मौखिक पूछा गया था। हमने बता दिया कि मुस्लिम महिला (अधिकार एवं संरक्षण अध्यादेश 2018) एक्ट की धारा 3/4 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई करें। यह मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
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वेद प्रकाश वर्मा, संयुक्त निदेशक, अभियोजन

फोन पर तीन तलाक देने का मामला प्रकाश में आने पर प्रभारी निरीक्षक सिधारी को विधिक राय लेते हुए कार्रवाई का आदेश दिया जा चुका है।
नरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी ग्रामीण
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