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रंजिशन हत्या में आरोपी को उम्रकैद
Updated Tue, 31 Oct 2017 11:27 PM IST
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आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। इसी मामले के एक आरोपी शमशेर की मृत्यु हो चुकी है।
थाना जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीरवन निवासी हरिहर सिंह 14 नवंबर 1999 को स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने पुलिस को बताया था कि मेरा लड़का चुन्नू उर्फ शिवनिवास गांव में रामवृक्ष के घर से निमंत्रण खाकर आ रहा था। पुरानी रंजीश को लेकर झिनक उर्फ श्याम निवास और शमशेर सिंह उर्फ प्रेम प्रकाश पुत्रगण सीता राम ने चुन्नू को गड़ासे और भाला से मारकर घायल कर दिया। उपचार के दौरान 16 नवंबर 1999 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में थाना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सोरख यादव ने राजकुमारी, सोनमती, डा.आरपी सिंह, एसआई प्रेम प्रकाश, एसआई इनायत अली, कास्टेबिल कल्पनाथ समेत कुल सात गवाहों को अदालत में बतौर साक्षी पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद हत्याभियुक्त झिनक को हत्या का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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थाना जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीरवन निवासी हरिहर सिंह 14 नवंबर 1999 को स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने पुलिस को बताया था कि मेरा लड़का चुन्नू उर्फ शिवनिवास गांव में रामवृक्ष के घर से निमंत्रण खाकर आ रहा था। पुरानी रंजीश को लेकर झिनक उर्फ श्याम निवास और शमशेर सिंह उर्फ प्रेम प्रकाश पुत्रगण सीता राम ने चुन्नू को गड़ासे और भाला से मारकर घायल कर दिया। उपचार के दौरान 16 नवंबर 1999 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में थाना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सोरख यादव ने राजकुमारी, सोनमती, डा.आरपी सिंह, एसआई प्रेम प्रकाश, एसआई इनायत अली, कास्टेबिल कल्पनाथ समेत कुल सात गवाहों को अदालत में बतौर साक्षी पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद हत्याभियुक्त झिनक को हत्या का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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