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छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या के दोषी को उम्रकैद

Wed, 25 Sep 2019 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2019 12:09 AM IST
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Younger brother's killer sentenced to life imprisonment
औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम भैंसोल में पांच वर्ष पहले पारिवारिक जेवरात और बंटवारे को लेकर छोटे भाई को चाकू मारकर हत्या कर देने के दोषी बड़े भाई को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। आरोपित माता-पिता को दोषमुक्त कर बरी कर दिया है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि मृतक की पत्नी प्रीती ने थाना फफूंद में रिपोर्ट लिखाई थी कि 28 मई 2014 को उसके पति सर्वेश कुमार घर पर मौजूद थे। शाम लगभग साढ़े सात बजे उनके पति सर्वेश कुमार का जेवरात के बंटवारे को लेकर जेठ अवधेश कुमार पुत्र रामचंद्र, सास पार्वती पत्नी रामचंद्र व ससुर रामचंद्र से विवाद होने लगा। इसी दौरान जेठ अवधेश ने अपने माता-पिता व पत्नी के कहने उसके पति सर्वेश कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके द्वारा बीच-बचाव करने पर उसे भी लात-घूसों व चाकू से मारा। थाने में लिखाई गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मृतक के बड़े भाई अवधेश उसकी मां पार्वती व पिता रामचंद्र के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय शिव कुमार के समक्ष चला। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष को सुनने के बाद जिला जज शिव कुमार ने मृतक के माता-पिता को दोषमुक्त कर बरी कर दिया, लेकिन बड़े भाई हत्यारोपी अवधेश कुमार को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी गई।
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