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दुष्कर्म में दो को 20 साल की कैद

Wed, 12 Jul 2017 12:23 AM IST
अमर उजाला, औरैया
अमर उजाला, औरैया Updated Wed, 12 Jul 2017 12:23 AM IST
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Two to 20 years imprisonment in misdeeds
court demo pic
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को दुराचार के मामले में दो दोषियों को 20-20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। मामला सवा दो वर्ष पुराना है।
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औरैया कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने चार मई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी अपनी आठ साल पुत्री के साथ गांव में हुए भंडारे में खाने गई थी। रात को करीब नौ बजे घर लौटते समय कबीरपुर के हुंडी पुत्र जुरावत मेहतर एवं दीपक पुत्र रामप्रकाश रैदास ने उसे दबोच लिया। खेत में घसीटने के बाद दुराचार किया। बेटी शोर मचाने हुए गांव पहुंची। ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो दोनों आरोपी भाग गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने हुंडी और दीपक को दुष्कर्म का दोषी पाया।
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दोनों को 20-20 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। एडीजीसी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जुर्माने से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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